Sambhajinagar Property Fraud Case ( Source: Social Media )
Chhatrapati Sambhajinagar Property Fraud Case: छत्रपति संभाजीनगर शहर के बागशेरजंग-दाऊदपुरा इलाके में 9 एकड़ जमीन से जुड़े हिबानामा मामले ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। करोड़ों की जमीन सांसद के ड्राइवर के नाम किए जाने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, सांसद संदीपान भुमरे के वाहन चालक जावेद शेखख व सालारजंग परिवार के वंशज मीर महमुद अली खान सहित अन्य के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया।
परभणी निवासी एड मुजाहिद खान ने दर्ज कराई शिकायत के अनुसार, वर्ष 2015 में मीर महमुद अली खान ने जमीन से जुड़े विवाद को लड़ने के लिए उनसे संपर्क किया।
आर्थिक समस्या का हवाला देते हुए नकद फीस की जगह जमीन में हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा गया था। पहले 3 एकड़ व बाद में पूरी 9 एकड़ जमीन को लेकर समझौता किया गया।
2015 से 2021 के बीच नोटरी, एमओयू, हिबानामा व रजिस्टर्ड जीपीए जैसे दस्तावेजों के माध्यम से जमीन के अधिकार हस्तांतरित किए जाने का दावा किया गया है।
इस दौरान शिकायतकर्ता ने 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक खर्च किए जाने की बात भी सामने आई है। खान ने आरोप लगाया है कि 2023 में जब वह जमीन पर पहुंचे तो जावेद ने उन्हें दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी।
भूमि अभिलेख विभाग में लंबी सुनवाई के बाद मामला मूल मालिक के पक्ष में गया। इसके बाद जमीन उनके नाम दर्ज हो गई, लेकिन आरोप है कि मीर ने वही जमीन दोबारा हिबानामा के जरिए जावेद के नाम कर दी, जावेद सांसद भुमरे के चालक होने के कारण यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया था।
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पिछले वर्ष जून में इस जमीन को ‘गिफ्ट’ किए जाने की खबरें सामने आई थीं इस जमीन की रेडी रेकनर कीमत करीब 241 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि बाजार मूल्य 500 करोड़ रुपये तक आंका जा रहा है, शिकायत में कहा गया है कि करोड़ों रुपये के लेन-देन व दस्तावेज होने के बावजूद हिबानामा के जरिए जमीन ट्रांसफर कर चोखाधड़ी की गई। फिलहाल मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक संभाजी पवार कर रहे हैं।