प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Sambhajinagar Municipal Election Expenses: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचित सभी पार्षदों को अपने चुनाव प्रचार में हुए कुल खर्च का विस्तृत विवरण 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक जी. श्रीकांत ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि निधर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। महानगरपालिका के वर्ष 2025-26 के आम चुनाव के अंतर्गत 15 जनवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी तथा 16 जनवरी को परिणाम घोषित किए गए थे।
चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपने प्रचार व्यय का पूर्ण और सत्य विवरण नियमानुसार प्रस्तुत करना कानूनी रूप से आवश्यक है। 19 जनवरी को आयोजित विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक में आयुक्त जी. श्रीकांत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सभी उम्मीदवारों को समय पर सूचना दी जाए और व्यय विवरण की जांच एवं अभिलेख संधारण की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाए।
10 फरवरी को महापौर और उपमहापौर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया भी संपन्न हुई। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और कानून का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए 15 फरवरी तक व्यय विवरण प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा 10 फरवरी तक उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कुल 858 उम्मीदवारों में से 472 उम्मीदवारों ने अपने चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत किया है। वहीं नव निर्वाचित सदस्यों में से लगभग 50 प्रतिशत ने ही अभी तक हिसाब जमा किया है। आयुक्त ने शेष सदस्यों से समय सीमा के भीतर विवरण प्रस्तुत करने का पुनः आग्रह किया है।