Bombay High Court, Raju Shinde (Image- Social Media)
Chhatrapati Sambhajinagar Sanjay Shirsat News: बॉम्बे उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव बालासाहब पार्टी के प्रत्याशी राजू रामराव शिंदे को करारा झटका दिया है। न्यायमूर्ति किशोर सी. संत ने उनकी ओर से दाखिल चुनाव याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने बार-बार मौका मिलने के बावजूद आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और सुनवाई में भी अनुपस्थित रहे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव में उबाठा के प्रत्याशी राजू शिंदे ने चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग सहित अन्यों को पक्षकार बनाया गया था। इस याचिका के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी व मौजूदा पालक मंत्री संजय शिरसाट ने आवेदन देकर याचिका में मौजूद कानूनी त्रुटियों का हवाला देते हुए इसे खारिज करने की विनती अदालत से की थी।
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याचिका दाखिल करने के बाद संबंधित वकीलों की नियुक्ति न्यायाधीश पद पर होने से न्यायालय ने 4 सितंबर 2025 को मूल याचिकाकर्ता राजू शिंदे को नोटिस जारी किया था। हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता ने नए वकील की नियुक्ति नहीं की।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी 2026 को अंतिम अवसर देने के बावजूद कोई अनुपस्थित नहीं रहने से आखिरकार 17 फरवरी 2026 को न्यायालय ने उक्त अर्जी पर फैसला सुनाया, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विविध फैसलों व दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का आधार लेकर यह याचिका खारिज कर दी।