अतिक्रमण कार्रवाई से बढ़ा दबाव, संभाजीनगर में बुलडोजर एक्शन के बाद सियासी घमासान तेज
Sambhajinagar Encroachment Drive: छत्रपति संभाजीनगर में अतिक्रमण कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एमआईएम नगरसेवक से जुड़े ढांचे हटने के बाद अन्य कथित अवैध निर्माणों पर भी दबाव बढ़ा है।
- Written By: अंकिता पटेल
संभाजीनगर, अतिक्रमण कार्रवाई,(सोर्स: सोशल मीडिया)
Sambhajinagar Encroachment Drive Bulldozer Action: छत्रपति संभाजीनगर आरोपी निदा खान को आश्रय देने वाले एमआईएम नगरसेवक मतीन पटेल की संपत्तियों पर मनपा के बुलडोजर चलाने बाद अतिक्रमणधारकों में खौफ है। एमआईएम व विभिन्न राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद भाजपा नगरसेवक गणेश नावंदर व विश्वनाथ स्वामी के अपने कथित अवैध ढांचे हटाना इसका परिचायक माना जा रहा है।
‘अतिक्रमण हटाओ या हम कार्रवाई करेंगे’ के दबाव के चलते सत्ताधारी दल के नगरसेवकों को पीछे हटने की चर्चा शहर में है। निदा खान को पनाह देने वाले एमआईएम नगरसेवक मतीन पटेल के नारेगांव स्थित घर, कार्यालय जमींदोज किए गए थे। इसके बाद राजनीति में उबाल आया व एमआईएम ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सत्तारूड़ भाजपा को निशाने पर लिया।
निर्माण को लेकर चुनाव के ” बाद शिकायत की गई थी। उनके पास जी प्लस 2 निर्माण की अनुमति है व पूरा निर्माण अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि नाले पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। घर के पास नाले से लगी 3×1।5 फीट की गैलरी व सामने की गैलरी की दीवार पार्टी के निर्देश पर हटाई जा रही है।
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– नगरसेवक, गणेश नावंदर
मनपा से कोई नोटिस नहीं मिला है व व उनका निर्माण पूरी तरह वैध है। वर्ष 2018 में सिडको की एनओसी ली गई थी व 2026 में उसका नवीनीकरण भी कराया गया है। निर्माण अनुमति व पूर्णत्व प्रमाणपत्र भी मौजूद है। वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वह केवल नवीनीकरण से जुड़ा है वर उसका अतिक्रमण से कोई संबंध नहीं है,
-नगरसेवक, विश्वनाथ स्वामी
पूरी इमारत हटाने की जरूरत
शिकायतकर्ता रवि तांगडे ने आरोप लगाया कि प्रभाग क्र.10 के भाजपा नगरसेवक नावंदर ने नाला व मनपा की उद्यान की जगह पर अतिक्रमण कर जी+2 इमारत के साथ ही टॉवर भी खड़ा कर दिया है। मनपा के अतिक्रमण विभाग व नगररचना विभाग ने नावंदर की इमारत नाले पर व उद्यान में अतिक्रमण कर प्लॉट पर शत-प्रश अवैध निर्माण की रिपोर्ट दी है।
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तांगडे ने आरोप लगाया कि संबंधित नगरसेवक मामूली अतिक्रमण हटाकर मनपा प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। पूर्णत: अवैध इमारत दहाने की मांग तांगड़े ने करते हुए कहा कि नावंदर के अतिक्रमण करने का खुलासा होने से संभाजीनगर मनपा आयुक्त ने मनपा अधिनियम 1949 की धारा 10 (15) के तहत उन्हें नगरसेवक पद से बर्खास्त करने की जरूरत है।
