Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Amravati News: परिवहन कर्मचारी मारपीट मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू बरी, अचलपुर न्यायालय का फैसला

अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बच्चू कडू समेत 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 23 अप्रैल 2016 को परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: May 24, 2025 | 05:59 PM

परिवहन कर्मचारी मारपीट मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू बरी (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

अमरावती: अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बच्चू कडू समेत 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 23 अप्रैल 2016 को परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था। अचलपुर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व राज्यमंत्री बच्चू कडू, अंकुश जवंजाल, मंगेश देशमुख और धीरज निकम को बरी कर दिया।

परतवाड़ा शहर में बस डिपो के सामने लगातार ट्रैफिक जाम रहता था। इस जगह पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी थीं। इसी बीच 23 अप्रैल 2016 को बच्चू कडू ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक अधिकारी इंद्रजीत रामेश्वर चौधरी को ट्रैफिक के संबंध में निर्देश दिए थे। इसी बीच विवाद हो गया था और ट्रैफिक अधिकारी ने पूर्व विधायक बच्चू कडू समेत चार अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज करने और मारपीट करने का मामला परतवाड़ा थाने में दर्ज कराया था।

गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच विसंगति

इस मामले में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17 जनवरी 2018 को बच्चू कडू और 3 अन्य को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ बच्चू कडू ने जिला एवं सत्र न्यायालय अचलपुर में अपील दायर की थी। 16 मई को एडवोकेट महेश देशमुख ने प्रभावी ढंग से तर्क दिया कि निचली अदालत का फैसला गलत था और बताया कि गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच विसंगति थी।

सम्बंधित ख़बरें

अमरावती के 2361 किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली, शेंदुरजना बाजार में 3 मेगावॉट सौर प्रकल्प शुरू

समृद्धि महामार्ग पर बड़ा ट्रैफिक अलर्ट: 13 जनवरी तक कुछ लेन रहेंगी बंद, जानें पूरा शेड्यूल

नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र केस में मिली क्लीन चिट, अमरावती चुनाव से जुड़ा था मामला

हिदायतुल्ला पटेल हत्याकांड से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को ठहराया जिम्मेदार

अचलपुर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय का फैसला

इसलिए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2, अचलपुर के न्यायाधीश आर.बी. रेहपांडे की अदालत ने उन्हें छह महीने की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और बच्चू कडू और तीन अन्य को मामले से बरी कर दिया। एडवोकेट महेश देशमुख के साथ एडवोकेट आशीष देशमुख और एडवोकेट चैतन्य खरोले ने मदद की।

Former mla bachu kadu recovers in transport worker assault case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 24, 2025 | 05:59 PM

Topics:  

  • Amravati
  • Bachchu Kadu
  • District and Sessions Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.