Chandur Railway: सरकारी जमीन पर बने घरों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू; 500 वर्गफुट तक कोई शुल्क नहीं
Amravati Railway News: अमरावती के चांदूर रेलवे उपविभाग में सरकारी जमीन पर बने आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करने का अभियान शुरू। 1 जनवरी 2011 से पहले के पात्र निर्माणों को मिलेगी कानूनी मान्यता
- Written By: रूपम सिंह
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सोर्स: सोशल मीडिया
Amravati Land Regularization: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में राजस्व एवं वन विभाग द्वारा चांदूर रेलवे उपविभाग में सरकारी जमीन पर बने आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।
यह अभियान चांदूर रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर और धामणगांव रेल्वे तहसीलों में चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान से वर्षों से अपने घर को वैध करने की प्रतीक्षा कर रहे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा उदावंत ने बताया कि 1 जनवरी 2011 या उससे पहले सरकारी जमीन पर बने और वर्तमान में केवल निवास के लिए उपयोग हो रहे अतिक्रमण ही नियमितीकरण के पात्र होंगे। अमरावती इच्छुक नागरिकों को 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायत, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा करना अनिवार्य रहेगा।
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प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं करने वालों के अतिक्रमण पर भविष्य में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नदी, नाले, वनभूमि, सार्वजनिक सड़क, भूस्खलन क्षेत्र तथा पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में बने अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में नियमित नहीं किए जाएंगे।
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500 वर्गफुट तक के अतिक्रमण को शुल्क नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 500 वर्गफुट तक के आवासीय अतिक्रमण को नियमित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्र नागरिकों को आवेदन के साथ मतदाता सूची, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड या अन्य मान्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
