अमरावती पार्षद मुन्नजर अली
Syed Munnajar Ali News: महाराष्ट्र के अमरावती नगर निगम (AMC) के स्वीकृत पार्षद सैयद मुन्नजर अली के लिए न्यायपालिका से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मुन्नजर अली की पार्षद सदस्यता रद्द करने के पूर्व आदेश पर अंतरिम स्थगन (Interim Stay) दे दिया है। इस फैसले के बाद अमरावती के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और अली के समर्थकों में खुशी की लहर है।
दरअसल, कुछ समय पहले मुन्नजर अली की सदस्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे एक सक्रिय ठेकेदार (Contractor) हैं। नियमों के अनुसार, नगर निगम में किसी भी लाभकारी पद या ठेकेदारी से जुड़े होने पर पार्षद पद के लिए अयोग्यता मानी जाती है। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था।
सदस्यता रद्द होने के फैसले को चुनौती देते हुए सैयद मुन्नजर अली ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकीलों ने कोर्ट में पक्ष रखा कि सदस्यता रद्द करने का आधार कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसमें प्रक्रियात्मक खामियां हैं। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, माननीय न्यायाधीशों ने अली की दलीलों में प्रथम दृष्टया (Prima Facie) दम पाया।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल सदस्यता रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, जिसका अर्थ है कि अगली सुनवाई तक मुन्नजर अली अपने पद पर बने रहेंगे। अमरावती नगर निगम की राजनीति में मुन्नजर अली का एक विशेष प्रभाव रहा है, ऐसे में इस ‘स्टे’ ने उनके विरोधियों के मंसूबों पर फिलहाल पानी फेर दिया है। शहर के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी होंगी, जहाँ मामले की गहराई से जांच होगी।