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विधान परिषद चुनाव: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अमरावती में केवल मतदान दिवस पर ड्राई डे

Liquor Ban Revised: अमरावती में विप. उपचुनाव के मद्देनजर लागू चार दिन के ड्राई डे आदेश को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संशोधित कर दिया गया है। 18 जून को मतदान दिवस पर शाम 4 बजे तक ही प्रतिबंध रहेगा।

  • Author By Anuj Sahu | published By महाराष्ट्र डेस्क |
Updated On: Jun 16, 2026 | 07:23 PM

Liquor Sale Restriction (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)

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Amravati Dry Day: विधान परिषद उपचुनाव के मद्देनजर जिले में लागू किए गए चार दिन के ड्राई डे आदेश में बड़ा बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब जिले में केवल 18 जून को मतदान के दिन शाम 4 बजे तक ही शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले प्रशासन ने 16 जून से 18 जून तक शराब बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए थे।

हालांकि इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आदेश में संशोधन करते हुए प्रतिबंध की अवधि घटा दी गई।नए आदेश के अनुसार अब केवल मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक ही ड्राई डे लागू रहेगा।

अब सिर्फ 18 जून को रहेगा ड्राई डे

इस फैसले से शराब विक्रेताओं, होटल व्यवसायियों और संबंधित व्यापारिक वर्ग को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नितिन मोहोड ने लगातार प्रयास किए थे, जिसके बाद मामले में सकारात्मक परिणाम सामने आया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चार दिन का प्रस्तावित ड्राई डे रद्द कर दिया गया है और अब केवल मतदान दिवस पर ही सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा।

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क्या कहा था नितिन मोहोड़ ने

जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड़ ने विधान परिषद चुनाव के दौरान लागू की गई शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए प्रशासन की भूमिका की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या मात्र लगभग 400 है, तो 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिले पर व्यापक शराबबंदी लागू करना उचित नहीं है। मोहोड़ ने कहा कि इस तरह के निर्णय से होटल, बार, परमिट रूम और संबंधित व्यवसायों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

Amravati dry day order revised high court relief election 2026

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Published On: Jun 16, 2026 | 05:23 PM

Topics:  

  • Amravati News
  • Court
  • Liquor Ban
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