Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अमरावती में बाघ को मारकर अंग निकालने वाले 5 को 3 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी क्रमांक 8 आरटी घोगले ने अपना फैसला सुनाते हुए बाघ का शिकार कर उसके नाखून व दात निकालने वाले 5 आरोपीयों को 3 साल की कैद व प्रत्येकी 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर प्रत्येकी 3 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। 11 साल के बाद यह निर्णय आया है।

  • Written By: शुभम सोनडवले
Updated On: Sep 07, 2024 | 12:50 AM

प्रतीकात्मक तस्वीर

Follow Us
Close
Follow Us:

अमरावती. स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी क्रमांक 8 आरटी घोगले ने अपना फैसला सुनाते हुए बाघ का शिकार कर उसके नाखून व दात निकालने वाले 5 आरोपीयों को 3 साल की कैद व प्रत्येकी 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर प्रत्येकी 3 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। 11 साल के बाद यह निर्णय आया है।

पूर्व मेलघाट विभाग के कुंडी सर्वे नंबर 1, अंबा पाटिल बिट, टेंब्रुसोडा राउंड, जामली परिक्षेत्र में अक्टूबर 2013 में बाघ का शिकार की घटना सामने आयी थी। आरोपियों में नानाजी भुरा साकोम, बाबुलाल भुरा साकोम, सुनील बिसराम मावसकर, सुंदरलाल जंगल्या माडेकर व सुरेश रंगू बेलकर (सभी रहनेवाले चिखलदरा) का समावेश है। इस मामले में पूर्व मेलघाट वनरक्षक की शिकायत का मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें: अमरावती में मामूली बात पर दो परिवार आपस में भिड़े, आंख में मिर्च पाउडर डालकर मारपीट

सम्बंधित ख़बरें

मेलघाट को मिला बड़ा तोहफा: धारणी में बनेगा जिला सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट जज का बड़ा ऐलान

अमरावती पुलिस आयुक्त का ‘जनता दरबार’ शुरू; पहले ही दिन 30 शिकायतों को मौके पर निपटाया

अमरावती पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पाटीपुरा में एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 3.82 लाख का माल जब्त

अमरावती: ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना का इंतजार, जिले में थमी विकास कार्यों की रफ्तार से मजदूर परेशान

इस्तेगासे के अनुसार 8 अक्टूबर 2013 को वनविभाग के अधिकारियो नें अंबापाटी सर्कल में अतिक्रमण के जांच के लिए गये थे। उस समय वहां सड़े हुए मांस की बदबू फैली थी, जब वहां पर खोद कार्य किया गया तो, पेड के पत्ते व टहनियों से मवेशियों को झांककर रखा गया था। बाघ के नाखून व दांत निकालकर रखने की बात वनविभाग में ध्यान में आयी थी। वन्यजीव संरक्षक कानून अंतर्गत इस मामले में अपराध दर्ज किया गया।

यह भी पढ़ें: अमरावती के चांदूर रेलवे में नायब तहसीलदार पर पथराव का प्रयास, आरोपी किसान पुलिस हिरासत में

5 people sentenced to 3 years in prison for killing a tiger

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 06, 2024 | 11:30 PM

Topics:  

  • Amravati
  • Amravati Crime

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.