रेल इंजन पर रील्स बनाना पड़ा महंगा, मुर्तिजापुर निवासी रील क्रिएटर को न्यायालय ने सुनाई सजा
मुर्तिजापुर के एक रील क्रिएटर को रेल इंजन पर डांस करने के लिए न्यायालय ने सजा सुनाई। रेलवे सुरक्षा बल ने उसे दोषी ठहराते हुए जुर्माना और साधारण कारावास की सजा दी।
Akola News: सोशल मीडिया की सनक में रेल नियमों का उल्लंघन कर रेल इंजन पर रील्स बनाना मुर्तिजापुर के एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. रेल इंजन पर चढ़कर डांस करने और वीडियो अपलोड करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे दोषी ठहराते हुए जुर्माना और साधारण कारावास की सजा सुनाई गई.
मुर्तिजापुर जंक्शन की नैरो गेज लाइन पर भाऊगत बोरकर 43, निवासी एकता नगर, मुर्तिजापुर ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश कर रेल इंजन पर चढ़कर डांस किया और वीडियो फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपलोड किया. यह मामला आरपीएफ के संज्ञान में आते ही रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया.
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को धारा 145 के तहत 500 रुपये जुर्माना जुर्माना न भरने पर 10 दिन साधारण कारावास, धारा 147 के तहत 1000 रुपये जुर्माना व न्यायालय तहकूब तक साधारण कारावास, तथा धारा 156 के तहत 500 रुपये जुर्माना व न्यायालय तहकूब तक साधारण कारावास की सजा सुनाई. रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि रेल पटरियों पर जाना या इंजन पर चढ़कर स्टंट करना न केवल जानलेवा है बल्कि गंभीर कानूनी अपराध भी है. प्रसिद्धि की चाह में ऐसे खतरनाक कृत्य करने से बचें.
