जिला परिषद-पंचायत समिति के चुनाव की प्रारूप मतदाता सूची 8 को होगी प्रकाशित, अंतिम सूची 28 अक्टूबर
Akola News: अकोला जिला परिषद और 13 पंचायत समितियों की आम चुनाव प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने गट व गणनिहाय प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन की तिथि 8 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है।
- Written By: प्रिया जैस
अकोला न्यूज
Maharashtra Local Body Elections: जिला परिषद और 13 पंचायत समितियों की आम चुनाव प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन की तारीख 8 अक्टूबर 2025 तय की है। आयोग ने 1 जुलाई 2025 को अहर्ता दिनांक घोषित किया है, जिसके अनुसार उसी दिन तक विधानसभा मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, केवल वही इस चुनाव में मतदान के पात्र होंगे।
गण व गट की प्रारूप मतदाता सूचियों पर आपत्तियां और सुझाव 14 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इन पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक की जाएगी, जिसके बाद 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी दिन मतदान केंद्रों की सूची और मतदान केंद्रानुसार मतदाता सूची भी जारी की जाएगी। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए प्रभागनिहाय प्रारूप मतदाता सूची भी 8 अक्टूबर को प्रकाशित होगी, जिस पर आपत्तियां 13 अक्टूबर तक दी जा सकेंगी।
अंतिम सूची 28 अक्टूबर
प्रभागनिहाय अंतिम सूची 28 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। यदि किसी मतदाता का नाम गलत गट या गण में दर्ज हुआ है, तो वह 14 अक्टूबर तक संबंधित तहसीलदार कार्यालय में आपत्ति दर्ज कर सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायत की सूची में त्रुटियों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।
सम्बंधित ख़बरें
नागपुर: CBI जांच पर हाईकोर्ट में तीखी बहस, ट्रांसफर की मांग पर अदालत सख्त; मांगे दस्तावेज
नागपुर में सस्ती रेत योजना फेल, डिजिटल निगरानी के बावजूद अवैध खनन जारी; सिस्टम पर उठे सवाल
Pune Water Crisis Alert: एक दिन छोड़कर जलापूर्ति पर विचार, 1 मई तक होगा फैसला
नागपुर में बाहरी ट्रकों पर मेहरबानी? टैक्स दिये बिना दौड़ रहे ट्रक, सरकार को करोड़ों का नुकसान; आरटीओ पर सवाल
नियमानुसार होगी सुनवाई
इन पर नियमानुसार सुनवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन सूचियों में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में बदलाव की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। विधानसभा मतदाता सूची के अनुसार ही नाम और पते यथावत रखे जाएंगे। हालांकि, विभाजन के दौरान लेखन त्रुटियां, प्रभाग परिवर्तन या नाम छूटने जैसी समस्याओं पर मतदाता आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें – छोटे बच्चों में फैली HFM डिसीज, मौसम बदलने से बढ़ी बीमारियां, डॉक्टर से जानें बचने के उपाय
नगर परिषद और नगर पंचायत के मतदान केंद्रों की सूची 7 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी जानकारी प्रारूप सूची में अवश्य जांचें और समय रहते आवश्यक सुधार हेतु आवेदन करें, ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।
