तेल्हारा मामला: नाबालिग अपहरण-शोषण केस में आरोपी पुलिस हिरासत में, पिंपरी-चिंचवड से बरामद पीड़िता
Akola Sexual Assault Case: तेल्हारा की नाबालिग लड़की के अपहरण व शोषण मामले में आरोपी आदित्य सपकाल को 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। अदालत ने जांच के लिए रिमांड मंजूर की।
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स : सोशल मीडिया )
Maharashtra Crime Hindi News: अकोला अतिरिक्त जिला तेल्हारा पुलिस स्टेशन में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल शिंदे ने आरोपी आदित्य उर्फ बंडू सपकाल (22), निवासी वडगाव वान, तहसील संग्रामपुर, जिला बुलढाना, को 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
आरोपी पर आरोप है कि उसने 17 वर्षीय अल्पवयस्क लड़की को उसके माता-पिता की कानूनी अभिरक्षा से बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ यौन शोषण किया।
इस प्रकरण में सरकारी वकील अजीत देशमुख ने थानेदार प्रकाश तुनकलवार के साथ अदालत में उपस्थित होकर आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
सम्बंधित ख़बरें
Nashik Crime News: स्वामी नारायण मंदिर पार्किंग में चोरी, 22 वर्षीय युवक पर कोयता और डंडे से हमला
नागपुर में सनसनी: नशे में धुत प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका की हत्या, पुलिस हिरासत में आरोपी
बिहार में पुलिस का बड़ा एनकाउंटर; बीजेपी नेता के भांजे का हत्यारा सोनू यादव ढेर, मामूली विवाद में की थी हत्या
गुरुग्राम में घर से मिली 5 लाशें, पति ने की पत्नी समेत 4 बच्चों की हत्या, खुद की काटी नस, इलाके में मचा हड़कंप
पीड़िता की मां ने 11 नवंबर 2025 को तेल्हारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी दोपहर करीब 3 बजे अपनी सहेली के साथ गांव की एक लेडीज टेलर के पास गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो संदेह के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने तकनीकी सहायता और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी और पीड़िता को बावधन, पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र से बरामद किया। बयान के दौरान पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी के साथ शादी करने के लिए घर से भागी थी। पिंपरी-चिंचवड में रहते हुए आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने यह भी कहा कि दोनों ने आलंदी में विवाह किया था।
यह भी पढ़ें:-अब WhatsApp भी फ्री नहीं? स्टेटस देखने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, जानिए पूरा प्लान
हालांकि पीड़िता अब 18 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन जब वह घर से भागी और उसके साथ संबंध बने, उस समय वह नाबालिग थी, इसलिए आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध कानूनन कायम रहेगा।
