
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Akola Municipal Election News: अकोला महानगरपालिका के आम चुनाव 2026 की पृष्ठभूमि पर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव काल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में मनपा आयुक्त एवं चुनाव अधिकारी डाॅ. सुनील लहाने की अध्यक्षता में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में डाॅ. सुनील लहाने ने विभाग से आचार संहिता के कड़े पालन हेतु की जा रही कार्रवाइयों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव अवधि में शराब विक्रय से कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए विभाग को विशेष सतर्क रहना होगा। विशेष रूप से 30 प्रश से अधिक बिक्री वाले दूकानों और प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए।
अकोला मनपा आयुक्त ने निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शराब विक्रय पर कठोर नियंत्रण रखा जाए। 13 जनवरी शाम 5 बजे से लेकर मतगणना पूरी होने तक सभी शराब की दूकानों को बंद रखने की जिम्मेदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की होगी। किसी भी संदिग्ध जानकारी को तुरंत आचार संहिता पथक तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।
नागरिक यदि शराब की अवैध बिक्री या शराबियों से संबंधित कोई शिकायत करना चाहें तो वे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 233 9991 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ‘सुविधा पोर्टल’ के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।
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इस बैठक में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने, अधीक्षक सीमा झावरे, उपायुक्त विजय पारतवार, दिलीप जाधव, निरीक्षक भरतकुमार धुरट, एएम शेख, नोडल सहायक लक्ष्मण जठाल, चुनाव विभाग प्रमुख अनिल बिडवे और जनसंपर्क अधिकारी भरत शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए शराब विक्रय पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।






