प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
Maharashtra Electricity Power News: अकोला में बिजली बिल की वसूली के साथ-साथ बिजली चोरी रोकने के लिए महावितरण ने अकोट विभाग में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 37 बिजली चोरों पर कार्रवाई की गई और उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कार्यकारी अभियंता संजय कुटे ने बताया कि जुर्माना न भरने वालों पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्य अभियंता राजेश नाईक के निर्देशानुसार अधीक्षक अभियंता प्रतिक्षा शंभरकर के मार्गदर्शन और कार्यकारी अभियंता संजय कुटे के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया।
विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को बिजली चोरी पकड़ने का लक्ष्य दिया गयाहै और रोजाना की गई कार्रवाई का विभागीय कार्यालय द्वारा आकलन किया जा रहा है। सावरा, चोहोटा, पणज और अकोट शहर में की गई इस कारवाई में 10 लाख रुपये की बिजली चोरी का खुलासा हुआ।
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बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाती है। पहली बार पकड़े जाने पर आर्थिक दंड लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार मामला दर्ज कर फौजदारी मामला चलाया जाता है। इस कानून में तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
अकोला महावितरण ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी रोकने का अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। सुचारु बिजली आपूर्ति में बाधा डालने वाले और महावितरण को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर बिल अदा करें व बिजली चोरी से बचें।