Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अकोला जिलाधिकारी के सख्त निर्देश, सेवा हक्क अधिनियम के तहत एक भी अर्ज़ी लंबित न रहे, शिविर लगाकर करें निपटारा

Akola News: अकोला जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने सेवा हक्क अधिनियम के तहत अर्जियों के तत्काल निपटारे के निर्देश दिए। 28 अप्रैल को लोकसेवा हक्क दिन मनाया जाएगा; डिजिटल जनगणना में सहयोग की अपील

  • Author By manoj choubey | published By रूपम सिंह |
Updated On: Apr 21, 2026 | 08:58 PM
Follow Us
Close
Follow Us:

Akola Collector Varsha Meena: सेवा हक्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाएँ नागरिकों को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराई जाएँ। यह स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने दिए हैं। किसी भी स्थिति में एक भी अर्ज़ी लंबित नहीं रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग शिविर स्तर पर कार्य करें और सप्ताहभर में प्राप्त सभी अर्जियों का निपटारा करें। जिलाधिकारी मीणा ने विभिन्न विभागों द्वारा सेवा हक्क अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अर्जियों पर की गई कार्यवाही का जायजा लिया। इस बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम, निवासी उपजिलाधिकारी गजेंद्र मालठाणे तथा सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

जिलाधिकारी वर्षा मीणा के आदेशों से स्पष्ट है कि प्रशासन नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ देने के लिए कटिबद्ध है। शिविरों के माध्यम से अर्जियों का त्वरित निपटारा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना से प्रशासन अधिक प्रभावी बनेगा। साथ ही जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्यों में भी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

सम्बंधित ख़बरें

ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत उरल पुलिस की बड़ी कार्रवाई,  100 लीटर डीज़ल सदृश्य द्रव्य व वाहन सहित माल जब्त

50 वर्षों से बसे घरों पर संकट , नागरिकों ने दी अकोला मनपा पर दस्तक 

विवाह के नाम पर आर्थिक धोखाधड़ी, एमआईडीसी पुलिस ने किया मामला दर्ज

अकोला: पुरानी पेंशन और रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कामकाज प्रभावित

सेवा हक्क अधिनियम की प्रभावी अमल से नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जनहितकारी बनेगी। जिलाधिकारी के निर्देश
अधिनियम के अनुसार समयसीमा का पालन करते हुए अर्जियों का निराकरण किया जाए। विभाग प्रमुख अपनेअपने विभाग में प्रत्येक तालुका स्तर पर समीक्षा करें। शिविर आयोजित कर सप्ताहभर में सभी अर्जियों का निपटारा करें। कोई भी अर्ज़ी लंबित न रहे।

अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समयबद्धता और कार्यक्षमता अपनाकर प्रशासन को अधिक जनोन्मुख बनाया जाए। 28 अप्रैल को लोकसेवा हक्क दिन मनाया जाएगा। इस अवसर पर अधिनियम के अंतर्गत कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही का नियमित जायजा लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विभाग प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

  • अधिनियम के अनुसार निर्धारित समयसीमा में सभी अर्जियों का निराकरण किया जाए
  • प्रत्येक विभाग अपने-अपने स्तर पर तालुका स्तर तक नियमित समीक्षा करें
  • शिविर आयोजित कर सप्ताहभर में सभी लंबित अर्जियों का निपटारा करें
  • कोई भी आवेदन लंबित नहीं रखा जाए
  • बेहतर कार्य करने वाले कार्यालयों को सम्मानित किया जाएगा

जनगणना में योगदान का आवाहन

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष देश की 16वीं जनगणना आयोजित की जा रही है। इसमें डिजिटल जनगणना और स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी मीणा ने सभी विभागों से अपील की कि वे स्वगणना सुविधा के बारे में जनजागृति करें और राष्ट्रीय जनगणना कार्य में सक्रिय योगदान दें।

Akola collector varsha meena instructions public service act census 2026

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 21, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

  • Akola News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.