न्यायाधीश महोदय का स्वागत करते हुए मान्यवर (सौजन्य-नवभारत)
Akola News: अकोला जिले में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई के निर्देशानुसार शनिवार को जिले की सभी दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के साथ ही कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय और जिला उपभोक्ता शिकायत आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
यह आयोजन न्यायपालिका में न्याय पहुंचाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से किया गया था। जिले की विभिन्न अदालतों में लंबित कुल 10,981 प्रकरणों को लोक अदालत में समझौते हेतु रखा गया था। इनमें से 1,659 लंबित प्रकरण और 2,647 पूर्व-पंजीकृत प्रकरणों में आपसी समझौता हुआ। इस प्रकार कुल 4,306 प्रकरणों का सफल निपटारा किया गया।
निपटारे में मुख्य रूप से दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, धारा 138 एन.आई. एक्ट, ग्राम पंचायत के संपत्ति कर और जल कर के मामले, महावितरण और बैंकों से संबंधित मामले शामिल थे। इन प्रकरणों में समझौते के माध्यम से कुल 35 करोड़ 8 लाख 56 हजार 230 रुपये की राशि का निपटारा किया गया।
इस लोक अदालत की विशेषता यह रही कि दिव्यांग पक्षकारों के लिए पैनल प्रमुख जिला न्यायाधीश एस.आर. पहाडे स्वयं मौके पर गईं और पक्षकार के साथ संवाद कर समझौता कराकर निपटारा सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए एस।बी। कचरे, अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश अकोला ने दिव्यांग पक्षकार को सम्मानित किया। सचिव/न्यायाधीश आर।एन। बंसल और अन्य माननीय न्यायाधीशों ने भी इस प्रयास की सराहना की।
यह भी पढ़ें – ऑर्डर उसने दिया, गाली मैं खा रहा, NHAI के इंजीनियर पर बरसे नितिन गडकरी, बोले- अफसरशाही के कारण…
लोक अदालत की सफलता में जिले के सभी न्यायाधीशों, न्यायालयीन कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और विधि स्वयंसेवकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अधीक्षक यु.आर. वाडेगावकर, संजय वी. रामटेके, वैभव जी. ताथोड, पी.एल. भगेवार, लिपिक हरीश इंगले और सिपाही शाहबाज खान सहित अन्य कर्मचारियों ने कार्य किया। इसके अतिरिक्त, अकोला बार एसोसिएशन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय ने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया।