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अहिल्यानगर में दिन में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित; अधिसूचना जारी, ‘आवश्यक’ वाहनों के लिए प्रवेश

Heavy Vehicle Ban: अहिल्यानगर शहर की सीमा में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच भारी और हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज आसिया ने एक अधिसूचना जारी की।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Sep 08, 2025 | 04:17 PM

अहिल्यानगर में दिन में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहर की सीमा में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच भारी और हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज आसिया ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही प्रवेश की अनुमति होगी। इस अधिसूचना से अब दोपहर के समय शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी।

इससे पहले, अहिल्यानगर शहर के बाजार में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं से भरे वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी। इस वजह से इन दो घंटों के दौरान बड़ी संख्या में भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे थे। इससे स्वाभाविक रूप से शहर के केंद्र और अन्य सड़कों पर यातायात की भीड़भाड़ हो रही थी, जिससे शहर के नागरिकों को असुविधा हो रही थी। साथ ही, कुछ स्थानों पर दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। इससे नागरिक लगातार परेशान हो रहे थे।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी

नागरिकों की शिकायतों के आधार पर और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए, पुलिस अधीक्षक ने जिला कलेक्टर डॉ. आसिया से दोपहर में भारी माल परिवहन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। जिला कलेक्टर ने इस अनुरोध के अनुरूप एक अधिसूचना जारी की। भारी माल परिवहन करने वाले वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी।

ये भी पढ़े: Ahilyanagar News: गर्भगीरी में शरण पा रहे तेंदुए, पड़ोसी तालुकाओं से पलायन

मालवाहक वाहन की पार्किंग पर भी प्रतिबंध

नए नियमों के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहन और चुनाव ड्यूटी के लिए आवश्यक वाहन अपवाद हैं। हालांकि, कोई भी अन्य हल्का या भारी मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, शहर में सार्वजनिक स्थानों या सड़कों के किनारे किसी भी मालवाहक वाहन की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के अलावा अन्य समय पर लागू होगा।

यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग

मनमाड और छत्रपति संभाजीनगर से पुणे और कल्याण जाने वाले भारी वाहनों को अब मुख्य शहर मार्ग के बजाय शेंडी-निम्बालक-केडगांव मार्ग से भेजा जाएगा। पुणे से आने वाले और मनमाड तथा छत्रपति संभाजीनगर जाने वाले वाहनों को केडगांव-निम्बालक-शेंडी मार्ग से भेजा जाएगा।

 

Entry of heavy vehicles prohibited in ahilyanagar during daytime

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Published On: Sep 08, 2025 | 04:17 PM

Topics:  

  • Ahilyanagar
  • District Magistrate
  • Vehicle Parking

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