MP News: टीकमगढ़ में होटल में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने भाजपा नेता को हिरासत में लिया
प्रभारी निरीक्षक शर्मा ने कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने परिवार के साथ शनिवार को आरोपी रोहित साहू और विशाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे उसे जबरन संजू यादव के होटल में ले गए।
- Written By: मनोज आर्या
भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया
टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के होटल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को नेता को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता ने कथित तौर पर दो आरोपियों को अपने होटल में पनाह दी और कमरा मुहैया कराया। आरोपियों ने पिछले साल नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया था।
भाजपा की जिला इकाई के प्रमुख सरोज राजपूत ने नेता संजू यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है और मीडिया के लिए एक बयान जारी किया है। ऐसा बताया गया कि संजू यादव एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि थे। संजू यादव का हवेली रोड पर होटल है, जिसका नाम कान्हा पैलेस है। जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
कोतवाली पुलिस ने दी जानकारी
कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज शर्मा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि संजू यादव को आज दोपहर अपने होटल की ओर जाते समय सिविल लाइंस इलाके से हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न को छिपाने और दो आरोपियों को अपने होटल में कमरा मुहैया कराने में संजू यादव की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। आरोपियों ने एक साल पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
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अश्लील तस्वीरें खींच पैसे के लिए कर रहे थे ब्लैकमेल
प्रभारी निरीक्षक शर्मा ने कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने परिवार के साथ शनिवार को आरोपी रोहित साहू और विशाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे उसे जबरन संजू यादव के होटल में ले गए और एक साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और तब से उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध संभोग के लिए बहकाना) और 384 (जबरन वसूली) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
