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सेशन जज तबस्सुम खान को धमकी मामले में HC सख्त, DGP ने पेश किया हलफनामा, सुरक्षा उपलब्ध कराने की दी जानकारी

Jabalpur High Court : सिवनी मालवा की सेशन जज तबस्सुम खान को धमकी देने के मामले में HC में सुनवाई हुई। DGP ने हलफनामे में बताया कि जज को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है और मामले की जांच जारी है।

  • Reported By: पवन पटेल | Edited By: प्रीतेश जैन
Updated On: Jul 10, 2026 | 09:17 AM

जबलपुर हाई कोर्ट (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

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Tabassum Khan Threat Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिवनी मालवा जिला न्यायालय की सेशन जज तबस्सुम खान को मिली धमकियों के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर बताया गया कि न्यायाधीश को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ जांच और वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।

दरअसल, सेशन जज तबस्सुम खान ने मॉब लिंचिंग और हत्या के एक चर्चित मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें इंटरनेट और अन्य माध्यमों से लगातार धमकियां मिलने लगी थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और डीजीपी से जवाब तलब किया था।

DGP ने हलफनामे में दी सुरक्षा देने की जानकारी

मामले की सुनवाई प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। डीजीपी की ओर से दाखिल हलफनामे में अदालत को अवगत कराया गया कि सेशन जज की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है।

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आरोपियों की पहचान कर की जा रही जांच

DGP कैलाश मकवाना के हलफनामे में यह भी बताया गया कि धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान और उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने का कार्य जारी है। जांच एजेंसियां सभी डिजिटल और अन्य उपलब्ध माध्यमों की जांच कर रही हैं तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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इस मामले पर नजर बनाए हुए है हाई कोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। न्यायपालिका की सुरक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई में जांच की प्रगति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अदालत के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

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Published On: Jul 10, 2026 | 09:17 AM

Topics:  

  • High Court
  • Jabalpur News
  • Madhya Pradesh News

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