ट्विशा शर्मा केस: CBI मंगलवार को ले सकती है चार्ज, एसआईटी की केस डायरी तैयार; समर्थ से कराया गया सीन रिक्रिएट
CBI Takeover Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले की जांच अब औपचारिक रूप से CBI के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की गई।
- Written By: सजल रघुवंशी
ट्विशा शर्मा केस सीबीआई को होगा ट्रांसफर (सोर्स- एआई जनरेटेड इमेज)
Twisha Sharma Death Investigation Transfer To CBI: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का बहुचर्चित मामला अब राज्य पुलिस से निकलकर सीबीआई के पास जाने की तैयारी में है। शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सोमवार को भोपाल पुलिस की एसआईटी ने पूरे दिन केस से जुड़े दस्तावेज, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों को व्यवस्थित कर केस डायरी तैयार की।
देर रात तक चली प्रक्रिया के बीच जानकारी सामने आई कि दिल्ली से सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और मंगलवार को औपचारिक रूप से मामले की जांच अपने हाथ में ले सकती है।
पुलिस ने करवाया सीन रिक्रिएशन
सोमवार रात करीब आठ बजे एसआईटी आरोपी पति समर्थ सिंह को लेकर कटारा हिल्स स्थित बागमुगालिया एक्सटेंशन में उसके घर पहुंची। यहां पुलिस ने पूरे मामले का स्पॉट वेरिफिकेशन और क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया। पूछताछ में दिए गए बयानों के आधार पर समर्थ से घटना को दोहराने के लिए कहा गया। एक मीडिया रिपोर्ट पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह दावा कर रही है कि समर्थ ने बताया कि वह ट्विशा को तलाशते हुए छत तक पहुंचा था, जहां से उसने अपने मौसेरे भाई और नौकर की मदद से शव नीचे उतारा। इसके बाद सीढ़ियों पर उसे सीपीआर देने की कोशिश की गई। पुलिस ने करीब आधे घंटे तक पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की।
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पूर्व जज गिरिबाला सिंह से भी की गई पूछताछ
रविवार- सोमवार की दरम्यानी रात एसआईटी ने ट्विशा शर्मा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से घर जाकर पूछताछ की। शादी के बाद के हालात, पारिवारिक विवाद व संबंधों पर सवाल किए गए। अब एजेंसी बयानों का तकनीकी व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से मिलान कर रही है है। बताया जा रहा है कि पहले चरण की पूछताछ पूरी कर ली गई है। जरुरत पड़ने पर दूसरे चरण की पूछताछ भी की जाएगी।
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गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर 27 मई को है सुनवाई
रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की भोपाल जिला न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए दाखिल दो याचिकाओं पर सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पक्षकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इस पर न्यायमूर्ति देवनारायण की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 27 मई को दोपहर 2:30 बजे तय करते हुए, जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
