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ट्विशा शर्मा केस: फरार पति समर्थ सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका; अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Bhopal News: ट्विशा शर्मा केस में फरार आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि, पुलिस ने समर्थ पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: May 18, 2026 | 06:19 PM

समर्थ सिंह की जमानत याचिका निरस्त (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Twisha Sharma Case Samarth Singh Anticipatory Bail Rejected: ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उसे निरस्त करने की मांग रखी थी। इससे पहले पुलिस समर्थ सिंह पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर चुकी है।

कोर्ट में चली जोरदार बहस

बता दें कि, आज यानी सोमवार को कोर्ट में दोनों पक्ष मौजूद रहे। समर्थ के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्विशा बहुत ज्यादा खर्चा करती थी साथ ही समर्थ के वकील ने यह भी कहा कि दहेज का कोई मामली नहीं है और पैसे का भी कोई लेन-देन नहीं है।

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‘क्या ट्विशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था?’

समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्विशा की मानसिक स्थिति सामान्य थी। सुसाइड वाले दिन वह पार्लर भी गई थी और उसी दिन अमेजॉन से एक पार्सल भी मंगाया गया था, जिसे अब तक खोला नहीं गया है। उन्होंने आगे कहा कि वह अस्वाभाविक मौत की असली वजह जानना चाहते हैं। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या ट्विशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था।

मृतक ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील ने रखे यह तर्क

मृतक ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण मामला है, इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। साथ ही सवाल उठाया गया कि क्या ट्विशा का अकाउंट उसका पति इस्तेमाल कर रहा था। वकील ने कहा कि ये सभी पहलू जांच का हिस्सा हैं और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा केस: फरार वकील पति समर्थ पर 10 हजार का इनाम घोषित; पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी में पुलिस

‘तीसरी मंजिल से नीचे लाकर दिया गया CPR’

वकील ने सवाल उठाया कि तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लाकर सीपीआर क्यों दिया गया, क्या ऐसा इसलिए किया गया ताकि घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके? उन्होंने कहा कि यदि बचाव पक्ष के तर्कों के आधार पर फैसला लिया जाए तो हर मामले में आसानी से जमानत मिल जाएगी।

Twisha sharma case samarth singh anticipatory bail rejected

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Published On: May 18, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

  • Bhopal News
  • Madhya Pradesh
  • MP News
  • Twisha Sharma Death Case

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