MP राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका; भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते
BJP Three Rajyasabha Candidate Win In MP: मप्र से राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीते, कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कल होगी सुनवाई।
- Reported By: सुधीर दंडोतिया | Edited By: सजल रघुवंशी
एमपी राज्यसभा चुनाव परिणाम (सोर्स- सोशल मीडिया)
Madhya Pradesh Rajya Sabha Election Results 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य की तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्वाचित घोषित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंप दिए। चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही भाजपा ने राज्यसभा की सभी तीनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है।
कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन हुआ निरस्त
राज्यसभा चुनाव के लिए कुल चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें भाजपा के तीन उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन मैदान में थीं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के दस्तावेज वैध पाए गए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी मुकाबला स्वतः समाप्त हो गया और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए।
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मतदान की नहीं पड़ी आवश्यकता
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना था। हालांकि, नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी स्थिति पूरी तरह बदल गई। तीन सीटों के लिए केवल तीन वैध उम्मीदवार ही मैदान में बचे थे। ऐसे में मतदान कराने की आवश्यकता नहीं रही। निर्वाचन पदाधिकारी ने नियमों के तहत तीनों भाजपा उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी नामांकन रद्द होने की लड़ाई
दूसरी ओर, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को खारिज किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस ने नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 जून को सुनवाई करेगा।
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कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की आपत्तियों के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्र खारिज किया। आरोप यह भी है कि नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना में लंबित एक कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके आधार पर नामांकन निरस्त किया गया।
