Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

भोपाल: पूर्व जज की बहू की संदिग्ध मौत मामला, मां को मिली अग्रिम जमानत, बेटे पर सोमवार को सुनवाई

Bhopal Court Grants Anticipatory Bail: भोपाल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा डेथ केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। बेटे समर्थ की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

  • Reported By: सुधीर दंडोतिया | Edited By: प्रीतेश जैन
Updated On: May 16, 2026 | 11:50 AM

समर्थ, ट्विशा और गिरिबाला (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Bhopal Twisha Sharma Death Case: राजधानी भोपाल में पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहीं गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह से जुड़े बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े दहेज प्रताड़ना और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज केस में कोर्ट ने गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत देती है, जबकि बेटे समर्थ की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भोपाल कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को 50 हजार रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की उम्र अधिक है, वे न्यायपालिका में उच्च पद पर रह चुकी हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके फरार होने की संभावना भी नहीं है।

बेटे की याचिका पर सोमवार को सुनवाई

इस मामले में कटारा हिल्स पुलिस ने गुरुवार देर रात गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके बाद दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। मामले की शुरुआत में सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन बाद में केस विशेष न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जहां से यह फैसला आया। बेटे समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

सम्बंधित ख़बरें

MP Congress News: MP कांग्रेस का ‘डिजिटल प्रहार’ अब ‘कनेक्ट सेंटर’ तय करेगा जिला अध्यक्षों का भविष्य,

BJP Vehicle Convoy Controversy: काफिला पड़ा महंगा! मोदी की नसीहत भूलने वाले भाजपा नेताओं की बढ़ी मुश्किलें

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला, बोले- लीडरशिप क्राइसिस से बढ़ा आर्थिक संकट

शाजापुर में दर्दनाक हादसा: AC बस में जिंदा जल गया 4 साल का मासूम, आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड में नहीं था पानी

ट्विशा के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

ट्विशा शर्मा केस की एफआईआर के अनुसार, मृतका के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि समर्थ सिंह शादी के बाद से ही उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता था। बताया गया कि वह अक्सर कहता था कि शादी पर किया गया खर्च उसके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। इसके अलावा ट्विशा को घरेलू खर्च के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते थे, जिसके चलते परिजनों को उसे आर्थिक मदद भेजनी पड़ती थी।

ये भी पढ़ें : Bhopal News: रिटायर्ड जज की बहू की मौत के मामले में बड़ा अपडेट, समर्थ सिंह और सास पर दर्ज हुई FIR

न्याय मिलने की उम्मीद कम

इधर, मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें यहां न्याय मिलने की उम्मीद कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे, जबकि पीड़ित पक्ष ने भी अपनी ओर से कानूनी और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अदालत में अगली सुनवाई में बेटे समर्थ सिंह की जमानत पर फैसला आने की संभावना है।

Bhopal court grants anticipatory bail giribala singh twisha dowry death case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 16, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

  • Bhopal News
  • Madhya Pradesh

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.