Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

आतंकवादियों को समर्थन देने वालों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने सात आरोपियों पर लगाया यूएपीए के तहत आरोप

आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सात आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप पत्र दायर किए हैं।

  • By अमन उपाध्याय
Updated On: Dec 14, 2024 | 10:22 AM

फोटो ( सोर्सः सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

डोडा: आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयासों के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दो अलग-अलग मामलों में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। शुक्रवार को इन मामलों में आरोप पत्र डोडा की एनआईए अदालत में पेश किए गए। पुलिस ने कहा कि आरोप पत्र शुक्रवार को न्यायिक निर्धारण के लिए डोडा में एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश किए गए।

एसएसपी डोडा, संदीप मेहता ने विवरण देते हुए कहा कि इन सभी आरोपियों ने डोडा जिले में आतंकवादी समूहों को भोजन और अन्य रसद प्रदान करके गुप्त या खुले तौर पर समर्थन दिया है।

पहला मामला

गंडोह पुलिस स्टेशन में दर्ज पहला मामला तीन आरोपियों सफदर अली, मुबाशहर हुसैन और सज्जाद अहमद से जुड़ा है, जो सभी टांटा, तहसील कहारा के निवासी हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 307, 120-बी, 121, 122 और 326, साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 7 और 27 और यूएपीए के कई प्रावधान शामिल हैं। मामले की जांच एसपी (पीसी), डोडा ने की है।

दूसरा मामला

दूसरे मामले में, पुलिस स्टेशन भद्रवाह में दर्ज, आरोप पत्र में चार व्यक्तियों के नाम हैं। आरोपियों में डोडा जिले के निवासी शामिल हैं, जिनमें मुख्य आरोपी ट्रोन का मुहम्मद रफी और फगसू का मुहम्मद अमीन भट उर्फ खुबैब है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है।

देश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें

आरोप आईपीसी की धाराओं 122, 382, 409,166, यूएपीए की धारा 13, 18, 18-बी, 23, 38, 39 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7, 25 के तहत तय किए गए थे।

पुलिस ने कहा कि विशिष्ट व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 409 और 166 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं और मामले की जांच एसडीपीओ भद्रवाह ने की थी। पुलिस ने सक्रिय उग्रवाद और ऐसी गतिविधियों को बनाए रखने वाले समर्थन के नेटवर्क, दोनों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एसएसपी डोडा ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके शांति और सुरक्षा बनाए रखने और अपराधियों को न्याय का सामना सुनिश्चित करके जम्मू-कश्मीर पुलिस के संकल्प की पुष्टि की है।

पुलिस ने कहा कि उन सभी लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है जो या तो राष्ट्र-विरोधी तत्वों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं या उन्हें इस पहाड़ी जिले में टिके रहने के लिए रसद सहायता प्रदान कर रहे हैं और आतंकवाद से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे के प्रयास जारी हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Tightening grip on those supporting terrorists in doda police charged seven accused under uapa

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 14, 2024 | 10:22 AM

Topics:  

सम्बंधित ख़बरें

1

Atal Jayanti: वो 10 फैसले जिससे भारत की राजनीति में अटल हो गए वाजपेयी, दुनिया ने भी माना था लोहा

2

कंबोडिया में Vishnu Statue तोड़ा गया: भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, थाई सेना पर लगा गंभीर आरोप

3

नशेड़ी पति नहीं चाहिए…गड़चिरोली की युवतियों का ऐतिहासिक फैसला, घरेलू हिंसा की जड़ पर किया प्रहार

4

Pune राजनीति में हलचल, एनसीपी शरद गुट के शहर अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.