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तिहाड़ से परिवार को फोन करेगा 26/11 हमले का आतंकी तहव्वुर राणा, कोर्ट ने दी इजाजत तो उठे कई सवाल

26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को कोर्ट ने एक बार परिजनों से फोन पर बात करने की इजाजत दी है। बता दें कि पहले कोर्ट ने याचिका खारिज की थी, NIA ने इसका विरोध किया था।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: Jun 09, 2025 | 05:44 PM

तिहाड़ जेल से घर फोन लगाएगा आतंकी तहव्वुर राणा (फोटो- सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल से अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राणा लगातार अपने परिजनों से संवाद की मांग कर रहा था और इस पर जांच एजेंसी ने आपत्ति जताई थी। लेकिन अदालत ने जेल मैनुअल के नियमों के तहत एक बार कॉल की मंजूरी दे दी है। इस कॉल पर जेल प्रशासन की सीधी निगरानी रहेगी। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर इस मामले को लेकर नई चर्चाएं और चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

राणा की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने उसे सीमित रूप से बात करने की अनुमति दी है। अदालत ने सिर्फ एक बार की कॉल की इजाजत दी है, साथ ही यह कॉल वरिष्ठ जेल अधिकारी की निगरानी में होगी। इस बीच, कोर्ट ने तहव्वुर राणा की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिससे उसके भविष्य के अधिकारों और सुविधाओं पर फैसला लिया जा सके। यह कॉल भविष्य के किसी बड़े फैसले की नींव बन सकती है।

कोर्ट का फैसला और शर्तें
पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ किया है कि तहव्वुर राणा को फिलहाल एक बार के लिए कॉल करने की मंजूरी दी गई है। यह कॉल जेल के नियमों के तहत ही होगी और एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराई जाएगी। इससे पहले 24 अप्रैल को कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब सीमित अनुमति दे दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि यह विशेष अनुमति भविष्य की किसी नियमित सुविधा का संकेत नहीं है।

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भविष्य की अनुमति पर विचार
इस एक बार की अनुमति के साथ कोर्ट ने जेल अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्या राणा को आगे भी परिवार से बात करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके लिए जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना है कि क्या जेल मैनुअल के अनुरूप उसे आगे भी ऐसी सुविधा मिल सकती है। अदालत ने यह रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।

Tahawwur rana phone call permission tihar court order 2611 terror case

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Published On: Jun 09, 2025 | 05:44 PM

Topics:  

  • 26/11 Mumbai terror attack
  • Terrorist Tahawwur Rana
  • Tihar Jail

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