NEET PG परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि परीक्षा देने वाले छात्रों को गलत सेंटर आवंटित किया गया है। खारिज में कहा गया था कि अभ्यार्थियों को ऐसे शहर दिए गए हैं जहां पहुंच पाना छात्रा के लिए मुश्किल है।
दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केवल 5 छात्रों के लिए वह दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। जिसपपर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दिया कि यह मांग केवल 5 छात्रों की नहीं बल्कि 50 हजार छात्रों की है। उन्हें 50 हजार छात्रों ने मैसेज किया है।
पीठ ने कहा कि हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं, यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं। जिसपर याचिकाकर्ता का कहना है कि 185 शहरों में आयोजित की गई इस परीक्षा के लिए छात्रों को ट्रेन के टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल होगा
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि नीट-पीजी को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परीक्षा सुबह और एक दोपहर बाद होनी है। अनेक अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है।
दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया कि परीक्षा संबंधी शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और विशिष्ट केंद्र आठ अगस्त को घोषित किए जाएंगे। यह परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होनी थी। कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ‘‘एहतियाती उपाय” के रूप में स्थगित कर दिया था। जिसके बाद इस परीक्षा को 11 अगस्त के लिए डेट फाइनल किया गया। अब कुछ छात्रों को इस परीक्षा तीथी से भी परेशानी हो रही है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)