Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Parliament Session |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

उनकी वजह से चैन से सोते हो..आर्मी कर्नल की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट आगबबूला, पंजाब पुलिस को लगाई फटकार

Army Colonel Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने सेना कर्नल की पिटाई मामले में पंजाब पुलिस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने CBI जांच जारी रखने का आदेश दिया और FIR में देरी को कानूनविहीनता बताया।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Aug 04, 2025 | 05:45 PM

सर्वोच्च न्यायालय (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Supreme Court News: सर्वोच्च अदालत ने पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों को सेना के एक कर्नल और उनके बेटे की कथित तौर पर पिटाई के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना का सम्मान करें, उनकी वजह से आप चैन की नींद सोते हैं। अदालत ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए CBI जांच जारी रखने का निर्देश दिया है।

ये मामला उस वक्त सामने आया जब शिकायतकर्ता सेना कर्नल ने आरोप लगाया कि उनको और उनके बेटे को चार पुलिस अधिकारियों ने ढाबे पर कार हटाने से मना करने पर पीटा। उनका आरोप था कि इस घटना के बाद भी FIR दर्ज करने में आठ दिन की देरी हुई और राज्य सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को बचा रही थी।

क्या कहा शिकायतकर्ता ने?

इस मामले में शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कहा कि FIR दर्ज करने में अनावश्यक देरी की गई तथा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ दिन बाद दर्ज हुई FIR के बाद भी आरोपी पुलिस अधिकारी खुलेआम घूमते रहे। सेना अधिकारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने मामले में CBI जांच का आदेश दिया था।

SC ने पुलिस की याचिका खारिज की

पुलिस अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश पूरी तरह तर्कसंगत है और इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं।

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, 5 अगस्त को होगा बड़ा फैसला? जानिए क्यों बढ़ गई हलचल

कोर्ट ने लगाई फटकार

इस दौरान जस्टिस शर्मा ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जब जंग चल रही होती है, आप इन्हीं सैनिकों को सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि आप घर में चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि यह सैनिक -40 डिग्री तापमान पर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। कोर्ट न पूछा कि आठ दिन तक FIR क्यों नहीं? ये कानून तोड़ने जैसा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Supreme court slams punjab police said respect army you sleep peacefully because of them

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 04, 2025 | 05:45 PM

Topics:  

  • Latest News
  • Punjab Police
  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

Mumbai Monorail Breaks Down: मोनोरेल की तरह फंस सकती है दिल्ली मेट्रो? जानें दोनों में क्‍या है अंतर

2

…तो इस वजह से मोनोरेल में आई खराबी, सामने आई बड़ी वजह, जानिए किसने की गड़बड़?

3

छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, 2484 से ज्यादा केस…हर दिन आ रहे मरीज

4

मणिपुर हिंसा में पूर्व सीएम एन बीरेन की ‘भूमिका’ पर सवाल! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गलत दिशा में जांच

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.