दिल्ली HC के बाद शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट की ओर किया रूख, पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में विवाद जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने राहत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था।
- Written By: शुभम पाठक
शशि थरूर (सोर्स:-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर के द्वारा प्राधनमंत्री मोदी पर टिप्पणी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख किया और मानहानी मामले में याचिका दायर करते हुए राहत की अपील की है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में थरूर ने इस मामले में राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने थरूर के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज कराया था। इस मामल में राहत के लिए पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाम 4 बजे तक सुनवाई करने की सामान्य परंपरा को तोड़ते हुए शाम 6 बजे तक मामले की सुनवाई की।
ये भी पढ़ें:-भारत तक आ पहुंचा Mpox का मामला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पहले मरीज की पुष्टि
सम्बंधित ख़बरें
MP News: सड़क के गड्ढों का होगा 48 घंटे में परमानेंट इलाज! रोड सेफ्टी कमेटी का MP सरकार को बड़ा अल्टीमेटम
TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित, MP के शिक्षक संगठनों ने पुराने टीचर्स के लिए मांगी राहत
33 से बढ़ाकर 37 हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, राष्ट्रपति मुर्मु ने दी मंजूरी
जब तक परिभाषा तय नहीं, एक इंच जमीन पर भी नहीं होगा खनन, अरावली मामले पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा
शशि थरूर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में मानहानी मामले में राहत के लिए थरूर के वकील ने पीठ से मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया तो इसपर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप ईमेल भेजें। मैं अभी इसकी जांच करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी घृणित और निंदनीय है। प्रथम दृष्टया टिप्पणियों ने प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ भाजपा के साथ-साथ उसके पदाधिकारियों और सदस्यों की मानहानि की है।
बीजेपी ने बयान से जताई थी नाराजगी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर का पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर कांग्रेस दिग्गज नेता शशि थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था। जिसको लेकर उन्हें बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के साथ-साथ 2 नवंबर, 2018 की शिकायत में आरोपी के रूप में तलब किया गया था।
