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नवभारत डिजिटल डेस्क : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में सख्त कदम उठाते हुए 41वीं बटालियन के कांस्टेबल (सीटी/जीडी) मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से गुपचुप तरीके से शादी की और उसकी वीजा समाप्त होने के बावजूद उसे भारत में छुपाकर रखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अहमद ने यह पूरी जानकारी विभाग से छिपाई और सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन किया।
CRPF की आंतरिक जांच में यह सामने आया कि मुनीर अहमद ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान की मेनल खान से निकाह किया था। हालांकि, उन्होंने इस निकाह की सूचना न तो विभाग को दी और न ही पत्नी के भारत में रहने की वैधता को लेकर किसी तरह की जानकारी साझा की। यह सीधा सेवा नियमों का उल्लंघन है और साथ ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी माना गया।
यह मामला उस समय सामने आया जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया। इसी आदेश के तहत मेनल खान को 29 अप्रैल तक देश से वापस भेजा जाना था। हालांकि, उन्होंने वीजा विस्तार के लिए पहले ही गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, जो अब भी लंबित है।
जब मेनल को डिपोर्ट करने के लिए बस से अटारी-वाघा बॉर्डर की ओर रवाना किया गया, तभी उनके वकील ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलवाया, जिसके चलते आखिरी वक्त में उनकी पाकिस्तान वापसी टल गई।
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सीआरपीएफ ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया और मुनीर अहमद को बिना किसी देरी के सेवा से बर्खास्त कर दिया। CRPF प्रवक्ता और उप महानिरीक्षक (DIG) एम दिनाकरन ने कहा, “मुनीर के आचरण को सेवा शर्तों का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बल में कार्यरत किसी भी कर्मी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सेवा के सभी नियमों का निष्ठा से पालन करे, खासकर जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो।