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लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को मिली राहत, कोर्ट ने 8 दिसंबर तक टाला फैसला, CBI को यह टास्क

Lalu Family Land For Job Scam Case: लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टल गया है। इससे लालू परिवार को फौरी राहत मिल गई है। अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को होगी।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Dec 04, 2025 | 12:23 PM

लालू परिवार (फोटो- सोशल मीडिया)

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Land For Job Scam News: चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला फिलहाल टल गया है। इससे लालू परिवार को थोड़ी समयावधि की राहत मिल गई है। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है।

गुरुवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई। इस संबंध में कोर्ट ने अपने आदेश को अभी के लिए स्थगित कर दिया है।

CBI को दिया ये आदेश

अदालत ने इस मामले में सीबीआई से आरोपियों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया है कि इस प्रकरण के कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने सीबीआई को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और अब मामले की अगली तारीख 8 दिसंबर तय की गई है।

सीबीआई ने इस केस में 103 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान इनमें से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश दिया है कि वह सभी आरोपितों का स्टेटस वेरिफिकेशन कर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

कोर्ट ने मांगी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट

लालू परिवार के लिए लंबे समय से मुश्किल बने इस केस की सुनवाई काफी समय से जारी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक हर आरोपी की वर्तमान स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक आरोप तय करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसी वजह से सीबीआई को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़ें- झारखंड में JMM-BJP गठबंधन की बनेगी सरकार? साथ आए तो कितनी हो जाएंगी सीटें, समझें सियासी समीकरण

इस मामले में आरोप है कि रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी पदों पर लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए नियमों के विपरीत नियुक्तियां की गईं। बदले में लालू परिवार के सदस्यों या उनके करीबी लोगों के नाम पर जमीनें रजिस्टर्ड कराई गईं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे।

Rouse avenue court is deferred order on charges framing in land for lob case against lalu family

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Published On: Dec 04, 2025 | 12:23 PM

Topics:  

  • Lalu Yadav
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