(फोटो सोर्स सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े एक मामले में आज यानी गुरूवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुनवाई होनी है। कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद राहुल के खिलाफ BJP नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी।
जानकारी दें कि बीते 5 सितंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सुलतानपुर के सांसद/विधायक अदालत में साक्ष्य के आधार पर सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे। तब विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डे ने बताया कि वादी विजय मिश्रा का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ह अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
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उनके वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी। आज इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
बता दें कि कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसको लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। तब से यह मामला अदालत में ही चल रहा है।
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वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बीते 20 फरवरी 2024 में अदालत में राहुल गांधी ने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर उन्हे जमानत मिल गई थी, इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।
लेकिन तब लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्तता के चलते राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था जिसके बाद बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुलतानपुर की अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था।