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‘बुल्डोजर से डराकर नहीं दबा सकते हैं लोगों की आवाज’, सीजेआई चंद्रचूड़ जाते-जाते भी दिखा गए आईना

रिटायरमेंट से ठीक पहले लिखे गए पिछले कुछ फैसलों में से एक में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। यानी जाते-जाते भी सीजेआई चंद्रचूड बुल्डोजर कार्रवाई को लेकर सरकारों को आईना दिखा गए।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Nov 10, 2024 | 12:10 AM

कॉन्सेप्ट फोटो (डिजाइन)

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नई दिल्ली: रिटायरमेंट से ठीक पहले लिखे गए पिछले कुछ फैसलों में से एक में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। एक मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि बुलडोजर न्याय कानून के शासन में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अगर इसकी इजाजत दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 6 नवंबर को ही सुना दिया था, लेकिन पूरा फैसला शनिवार को अपलोड किया गया। वर्ष 2019 में यूपी में एक पत्रकार के घर को गिराए जाने के मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस जजमेंट में सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने और क्या कुछ लगा आइए जानते हैं-

जजमेंट में क्या सीजेआई ने क्या लिखा?

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए पूरे फैसले में सीजेआई चंद्रचूड़ ने लिखा, ‘बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी अधिकारी द्वारा मनमाना और अवैध व्यवहार की अनुमति दी गई, तो बदले की कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।’

यह भी पढ़ें:- “…तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे” पुणे में राज ठाकरे ने खेला हिंदुत्व का कार्ड, उद्धव को बनाया निशाना

सीजेआई ने फैसले में लिखा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। किसी व्यक्ति की आखिरी सुरक्षा उसका घर है। कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को सही नहीं ठहराता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पाया कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया गया था।

याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश

कोर्ट ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने घर को गिराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच बुलडोजर मामलों की सुनवाई कर रही है। 17 सितंबर को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने देशभर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था।

अतिक्रमण के मामले नहीं लागू होते

हालांकि, अतिक्रमण के मामले इसमें लागू नहीं होते। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शनिवार को अपलोड किया गया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला पत्रकार मनोज टिब्बरवाल आकाश की शिकायत पर आधारित है। साल 2019 में यूपी के महाराजगंज जिले में बुलडोजर कार्रवाई में उनका घर गिरा दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर गिराने से पहले सिर्फ घोषणा की गई थी और कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी।

यह भी पढ़ें:- ‘बंटोगे तो कटोगे’ ने करवा दिया एनडीए में बंटवारा? महाराष्ट्र से लेकर यूपी-बिहार तक सामने आए मतभेद

People voice cannot be suppressed by intimidation with bulldozers said cji dy chandrachud

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Published On: Nov 09, 2024 | 11:56 PM

Topics:  

  • Supreme Court

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