क्या मैं आतंकवादी हूं…? पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, अग्रिम जमानत बढ़ाने से अदालत का इनकार
Pawan Khera: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और राहत के लिए निचली अदालत का रुख करें।
- Written By: अर्पित शुक्ला
पवन खेड़ा(Image- IANS)
Supreme Courtc on Pawan Khera: असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी को लेकर टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर का सामना कर रहे कांग्रेस नेता Pawan Khera की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
पवन खेड़ा ने अदालत से उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते उन्होंने राहत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच के समक्ष हुई।
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सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। वहीं पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील Abhishek Manu Singhvi ने पक्ष रखा।
सिंघवी ने दलील दी कि उनके मामले में “एक्स-पार्टी स्टे” दिया गया है और कुछ दस्तावेज गलती से दाखिल हो गए थे। इस पर अदालत ने दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि दाखिल कागजों में तेलंगाना का पता दर्शाया गया है।
इस पर सिंघवी ने स्पष्ट किया कि वह दस्तावेज सही नहीं था और बाद में हाई कोर्ट में सही दस्तावेज जमा कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह गलती से फाइल हुआ था और उस समय वह खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे।
मामले में आगे की सुनवाई जारी है और अदालत के अंतिम फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है।
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