Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Dussehra 2025 |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

संसद को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पूर्व विधायक दोषी करार, कोर्ट ने सजा सुनाकर भेजा जेल

संसद उड़ाने की धमकी देने वाले पूर्व MLA किशोर समरीते को कोर्ट ने IPC 506 के तहत 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। धमकी 2022 में अधूरी मांग को लेकर दी गई थी।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: May 30, 2025 | 11:40 PM

सपा के मध्यप्रदेश पूर्व विधायक किशोर समरीते (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

भोपाल: संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने 2022 में एक संदिग्ध पार्सल के साथ धमकीभरा लेटर राज्यसभा को भेजा था, जिसमें कई मांगें रखते हुए धमकी दी गई थी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुईं तो संसद को 30 सितंबर को उड़ा दिया जाएगा। इस पत्र के साथ संविधान की प्रति, तिरंगा और संदिग्ध वस्तुएं भी भेजी गई थीं, जिससे संसद परिसर में हड़कंप मच गया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने इसी तरह का पार्सल सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था, जिस पर अलग से मामला दर्ज किया गया। हालांकि धमकी के बावजूद कोई विस्फोटक नहीं मिला और न ही कोई नुकसान हुआ। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को विस्फोटक अधिनियम से बरी कर दिया। लेकिन गंभीर मानसिक प्रभाव और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी माना और जेल भेजने का आदेश दिया।

धमकी से मचा था हड़कंप, कोर्ट ने दी सजा
2022 में संसद भवन को भेजे गए स्पीड पोस्ट पार्सल ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था। इसमें एक लेटर के साथ भारतीय तिरंगा, संविधान की प्रति और संदिग्ध वस्तुएं मिली थीं। आरोपी पूर्व विधायक ने इस पत्र में करीब 60 से ज्यादा मांगें गिनाई थीं और चेतावनी दी थी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह 30 सितंबर को संसद को बम से उड़ा देगा। यह मामला सामने आने के बाद तत्काल जांच शुरू हुई और आरोपी की पहचान के बाद गिरफ्तारी हुई थी।

52 किलो सोना, करोड़ों कैश… फिर भी ‘बड़ी मछली’ गायब! सौरभ शर्मा केस में कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

विस्फोटक नहीं था, फिर भी मिली सजा
कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि आरोपी का इरादा भले ही धमकी का रहा हो, लेकिन इससे राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था को नुकसान पहुंचाने का डर पैदा हुआ। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी हरकतें लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और जनता में भय फैलाती हैं। हालांकि पार्सल में विस्फोटक न मिलने के कारण आरोपी को विस्फोटक अधिनियम से राहत दी गई, लेकिन धमकी देने पर छह महीने की जेल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।

Parliament bomb threat on parliament former mla kishore samrite court verdict 6 month jail

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 30, 2025 | 11:40 PM

Topics:  

  • Bomb Threat Case
  • Legal News
  • Madhya Pradesh News
  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

मौत का ‘मीठा’ जहर? कफ सिरप पीने से 11 मासूमों की मौत, दो राज्यों में मचा हड़कंप

2

सोनम वांगचुक पर NSA लगाना गलत, पत्नी गीतांजलि ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

3

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन और राज्यपाल रवि के आवास को बम से उड़ाने की धमकी

4

खुशियां विसर्जित! खंडवा में दुर्गा विसर्जन बना मौत का मंजर, जानें कैसे डैम में डूब गईं 11 जिंदगियां

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.