वाघा-अटारी बॉर्डर जाते पाकिस्तानी नागरिक (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का दिया अल्टीमेटम 26 अप्रैल को खत्म हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं और किसी कारण से अब तक देश नहीं छोड़ पाए हैं उनके साथ क्या होगा? क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का ऐलान किया था साथ ही उन्हें भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था जो 26 अप्रैल को खत्म हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ SAARC वीजा की अवधि खत्म हुई है। जबकि अन्य वीजा 27 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे, वहीं मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक 29 अप्रैल तक भारत में रह सकते हैं।
विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत में रहने वाला कोई भी पाकिस्तानी नागरिक सरकार की ओर से दिए गए समय सीमा के अंदर भारत नहीं छोड़ता है उसे ओवरस्टेइंग विदेशी नागरिक माना जाएगा। जिसके बाद कानून के मुताबिक ही उन पर कार्रवाई की जाएगी।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द करने की ऐलान किया था। भारत सरकार के फैसले का असर अब अटारी-वाघा बॉर्डर पर देखने को भी मिल रही है। केंद्र के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तानी नागरिक बड़ी संख्या में अपने देश लौट रहे हैं। जिसके चलते अटारी-वाघा बॉर्डर पर भारी भीड़ जमा हो गई है।
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पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी को जवाब देते हुए भारत में तैनात पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार को निष्कासित करने, 1960 की सिंधु जल समझौते को रद्द करने, अटारी-वाघा सीमा-चौकी को तत्काल बंद करने सहित कई बड़े फैसले किए थे। जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवा समाप्त करने का फैसला भी शामिल था। इसके बाद से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों में देश छोड़ने की होड़ लग गई।