नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को राहत नहीं मिली है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर पर फैसला सोमवार (8 अप्रैल) तक के लिए सुरक्षित रखा है।
के. कविता ने बेटे की परीक्षाओं के चलते अंतरिम जमानत मांगी है। उनकी नियमित जमानत अर्जी 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।
Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court reserves order on interim bail of BRS leader K Kavitha for Monday. She has sought interim bail on the grounds that her son has exams. She is in judicial custody. Her regular bail application has been listed for hearing on April 20.
— ANI (@ANI) April 4, 2024
गौरतलब है कि के. कविता को दिल्ली शराब घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा उनके हैदराबाद स्थित आवास पर दिनभर की छापेमारी और तलाशी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।
ईडी का आरोप है कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली की आबकारी नीति में लाभ हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची। इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आप के विजय नायर समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से संजय सिंह को बुधवार 3 अप्रैल को जमानत पर रिहा कर दिया गया।