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NMC की सख्ती: 70 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस, CCTV और निगरानी प्रणाली तुरंत करना होगा अनिवार्य

NMC On Medical Colleges: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 70 मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी। सभी संस्थानों को 25 CCTV कैमरे और 30 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश।

  • Written By: दिव्या सिंह
Updated On: Jul 08, 2026 | 08:27 PM

70 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी (सोर्स- सोशल मीडिया)

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NMC Issues Notice 70 Medical Colleges: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने ऐसे 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य CCTV कैमरे और निगरानी प्रणाली से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया है। इन सभी संस्थानों को तत्काल आवश्यक व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

एनएमसी की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि आयोग के दायरे में आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने परिसर में कम से कम 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक संस्थान को नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) स्थापित करना, कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना और एनवीआर की लाइव फीड आयोग के साथ साझा करना अनिवार्य होगा।

पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया नियम नहीं है। इन प्रावधानों को पहले ही विभिन्न अधिसूचनाओं और नियामकीय दिशा-निर्देशों के माध्यम से लागू किया जा चुका है। इनमें UG Medical Education Standards Regulations (UGMSR-2023), PG Medical Education Standards Regulations (PGMSR-2023 Amendment) तथा MARB Regulations-2023 शामिल हैं। इसके बावजूद कई मेडिकल कॉलेज अब तक इन नियमों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर सके हैं।

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जारी हुआ सार्वजनिक नोटिस

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार, जिन संस्थानों ने अभी तक अपने सीसीटीवी सिस्टम और एनवीआर को आयोग के प्लेटफॉर्म से नहीं जोड़ा है, उनसे कई बार संपर्क किया गया। लगातार अनुस्मारक भेजने के बावजूद आवश्यक व्यवस्था नहीं किए जाने पर आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पारदर्शिता के लिए जरूरी है CCTV व्यवस्था

आयोग का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी निगरानी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकती है तथा नियामकीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- NEET UG 2026: आपकी AIR पर कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा? जानें MBBS एडमिशन की पूरी जानकारी।

70 संस्थानों को तुरंत करना होगा अनुपालन

सार्वजनिक नोटिस में उन 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अब तक निर्धारित मानकों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे, एनवीआर और फीड शेयरिंग की व्यवस्था पूरी नहीं की है। आयोग ने सभी संबंधित संस्थानों को बिना किसी देरी के आवश्यक उपकरण स्थापित कर नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Nmc issues notice to 70 medical colleges over cctv rule violations

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Published On: Jul 08, 2026 | 07:21 PM

Topics:  

  • Hindi News
  • Medical Sector
  • NMC

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