राहुल गांधी, सोनिया गांधी (सोर्स- सोशल मीडिया)
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। ईडी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज कर दिया था। इस मामले जस्टिस रविंदर दुदेजा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल और सेनिया गांधी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने ED की अपील पर दोनों से जवाब मांगा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले की जांच पहले से ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब मार्च 2026 में निर्धारित की गई है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा सहित अन्य नेताओं ने मिलकर साजिश रची और मनी लॉन्ड्रिंग की। एजेंसी के अनुसार, यंग इंडियन नामक कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब दो हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कथित तौर पर धोखाधड़ी से कब्जा किया।
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ईडी का दावा है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इस कंपनी ने महज 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले एजेएल की भारी-भरकम संपत्तियों को अपने नाम कर लिया। जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में अपराध से अर्जित आय की राशि लगभग 988 करोड़ रुपये आंकी है। दिल्ली हाई कोर्ट अब ईडी की इस अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।