लालू यादव (File Photo)
Lalu Prasad Yadav: लालू यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट को इस मामले में तेजी से सुनवाई करने को कहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग लालू यादव की ओर से की गई थी। हाईकोर्ट ने लालू की याचिका पर नोटिस किया था, लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ लालू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
लालू यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे। हम याचिका खारिज कर देंगे और कहेंगे कि मुख्य मामले का फैसला होने दें। कोर्ट ने कहा कि हम इस छोटे मामले को क्यों रखें? सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब हाई कोर्ट में पहले ही इस मामले पर सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को थोड़ी राहत भी दी है और कहा कि उन्हें ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट से ये भी कहा कि वो लालू यादव की उस याचिका पर जल्दी सुनवाई करे, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है।
यह भी पढ़ें- 90% लोगों ने भरे फॉर्म, 35 लाख से ज्यादा गायब, कहां तक पहुंचा बिहार SIR का काम?
लालू यादव पर आरोप है कि जब वो केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, तब उन्होंने लोगों को रेलवे विभाग में नौकरी देने के बदले में उनसे कथित तौर पर जमीन ली थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लालू यादव का मुख्य दलील यही रही है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से कानूनी रूप से जरूरी अनुमति नहीं ली थी।