राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। निचली अदालत ने इन लोगों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। जबकि सीबीआई इस मामले में अधिकतम सजा की मांग कर रही है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई ने चारा घोटाले में देवघर से हुई 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए छह लोगों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। इसमें से तीन की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की पीठ ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है।
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राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। निचली अदालत ने इन लोगों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। जबकि सीबीआई इस मामले में अधिकतम सजा की मांग कर रही है। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई ने चारा घोटाले में देवघर से हुई 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए छह लोगों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। इसमें से तीन की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की पीठ ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है।
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