महिंदर कौर, कंगना रनौत (फोटो-सोशल मीडिया)
Himachal News: किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं पर विवादित टिप्पणी भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंना रनौत पर भारी पड़ रही है। इस मामले में कंगना को पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किसानों की तरफ विवादित टिप्पणी पर कंगना के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
2020 संसद से पास तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में शामिल महिलाओं पर कंगना रनौत ने पैसे लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद महिंदर कौर नामक आंदोलनकारी महिला ने कंगना रनौत के खिलाफ बठिंडा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी मुकदमे को रद्द करवाने के लिए कंगना हाईकोर्ट पहुंची थीं।
मामले की सुनवाई जस्टिस त्रिभुवन दहिया बेंच ने की। कोर्ट न स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया कंगना रनौत के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस कानूनी रूप से सही है। हाईकोर्ट के आदेश बाद अब इस मामले में ट्रायल फिर से शुरू होगा। अब कंगना के पास कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है।
2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने आंदोलन में शामिल बठिंडा की 87 वर्षीय बुजर्ग महिला महिंदर कौर को टारगेट करके लिखा था कि ये 100-100 रुपये लेकर आंदोलन में शामिल होने वाली महिलाएं हैं। कंगना ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि ‘हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।” कंगना के ट्वीट के बाद महिंदर कौर ने मानहानि का केस दायर किया था। मामले में 13 महीने बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस के खिलाफ राहत पाने के लिए कंगना ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
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मंडी सांसद को इसी ट्वीट के कारण चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था। CISF जवान कुलविंदर कौर ने बाद में बताया कि किसान आंदोलन में शामिल कंगना रनौत की विवादित टिप्पणी से वो आहत थी। वह एक किसान परिवार से संबंध रखती है। उस धरने में उसकी मां भी शामिल थी। घटना के बाद कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया था।