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SIR के लिए कैसे भरें फॉर्म 6, 7 और 8? कौन से 12 दस्तावेज हैं जरूरी, चुनाव आयोग ने बताया पूरा प्रोसेस

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग एआईआर का दूसरा चरण शुरू करेगा। चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 भरने का पूरा प्रोसेस और जरूरी 12 दस्तावेजों के विकल्प बताए।

  • By प्रतीक पांडेय
Updated On: Oct 27, 2025 | 07:21 PM

फाइल फोटो (नवभारत)

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SIR in 12 States: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है। इन राज्यों की मतदाता सूची आज आधी रात से फ्रीज कर दी जाएगी। नए मतदाता फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए 7 और सुधार के लिए 8 भर सकते हैं, जिसके लिए 12 दस्तावेजों का विकल्प दिया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि “आज हम दूसरे चरण के रोलआउट को लेकर यहां हैं”। यह SIR दूसरे चरण में 12 राज्यों में किया जाएगा।

मतदाता सूची आज आधी रात से फ्रीज

चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात कर प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की है। जिन राज्यों में यह SIR लागू होगा, वहां की मतदाता सूची आज आधी रात से फ्रीज कर दी जाएगी।

बिहार को सीईसी ने बोला धन्यवाद

CEC ज्ञानेश कुमार ने पहले चरण को सफल बनाने के लिए बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को धन्यवाद दिया। एक बार सूची फ्रीज होने के बाद, हर मतदाता को विशेष एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें पहले से उपलब्ध सभी विवरण भरने होंगे।

नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए ये तीन फॉर्म:

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अपडेशन के लिए तीन अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं।

1. फॉर्म 6: नए मतदाता या जो अभी तक सूची में शामिल नहीं हैं, वे इस फॉर्म के माध्यम से खुद का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं।
2. फॉर्म 7: जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही सूची में दर्ज है, लेकिन अब वे अपना नाम हटवाना चाहते हैं, तो वे फॉर्म 7 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
3. फॉर्म 8: यह फॉर्म उन मतदाताओं के लिए है जो अपने मतदाता कार्ड में कुछ बदलाव करने या किसी गलती को सुधारने के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

यह भी पढ़ें: मुन्ना शुक्ला जेल ट्रांसफर: ‘खरोंच भी आई तो सरकार को नहीं छोड़ेंगे’ बाहुबली की बेटी ने ऐसा क्यों कहा?

फॉर्म भरने के लिए 12 दस्तावेजों का विकल्प

मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म भरने के लिए आयोग ने कुल 12 दस्तावेजों का विकल्प दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन दस्तावेजों में पासपोर्ट और एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे प्रमाण शामिल हैं। फॉर्म भरने के लिए जिन प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, वे कुछ इस तरह से हैं:

• केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर।
• सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट।
• बर्थ सर्टिफिकेट।
• पासपोर्ट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट।
• परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट।
• फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र।
• एनआरसी (NRC)।
• जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्टर।

How to fill out forms 6 7 and 8 for sir which 12 documents are required election commission explained process

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Published On: Oct 27, 2025 | 07:21 PM

Topics:  

  • Election Commission
  • Election Commission of India
  • Indian Politics

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