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हाई कोर्ट से सिद्धारमैया सरकार को झटका, प्रियांक खरगे के क्षेत्र में 2 नवंबर को RSS कर सकेगा मार्च

RSS March in Karnataka: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार को झटका देते हुए आरएसएस को चित्तापुर में 2 नवंबर 2025 को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

  • By प्रतीक पांडेय
Updated On: Oct 19, 2025 | 05:12 PM

प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया

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RSS Route March Permission: स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की संभावित समस्या का हवाला देते हुए आरएसएस के रूट मार्च को आयोजित करने से मना कर दिया था। इसके बाद आरएसएस कलबुर्गी संयोजक अशोक पाटिल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए 2 नवंबर को चित्तापुर में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को चित्तापुर में 2 नवंबर 2025 को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दे दी है। चित्तापुर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का निर्वाचन क्षेत्र है।

स्थानीय प्रशासन ने मार्च परमिट से किया था इनकार

आरएसएस को यह अनुमति तब मिली जब स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था (कानून-व्यवस्था) का हवाला देते हुए मार्च आयोजित करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद RSS कलबुर्गी के संयोजक अशोक पाटिल ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
याचिका में अशोक पाटिल के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया जा चुका है और यह बताया कि राज्य में इसी प्रकार के जुलूस अन्य स्थानों पर भी शांतिपूर्वक आयोजित किए गए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने 2 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति जताई थी।

अदालत ने राज्य सरकार को दिया ये निर्देश

अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार आरएसएस की नई अर्जी पर विचार करे और सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करे। अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार करने का कारण यह बताया था कि भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर जैसे संगठनों ने भी उसी समय और स्थान पर रैलियां करने की योजना बनाई थी, जिससे कानून-व्यवस्था की संभावित समस्या पैदा हो सकती थी।

कर्नाटक पुलिस ने क्या दी थी दलील?

कर्नाटक पुलिस ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि चित्तपुर में आरएसएस, भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर की ओर से एक साथ की गई रैलियों से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और झड़पें हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि हाल ही में एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा मंत्री प्रियांक खरगे को कथित तौर पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने की घटना से चित्तपुर में तनाव बढ़ गया है।

इस कानूनी लड़ाई से पहले, मंत्री प्रियंक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर सरकारी विद्यालयों, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। आरएसएस ने मूल रूप से 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कलबुर्गी जिले के चित्तपुर शहर में ‘पथ संचलन और विजयादशमी कार्यक्रम’ की अनुमति के लिए आवेदन दिया था।

यह भी पढ़ें: AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमौर से लड़ेंगे

इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने 18 अक्तूबर 2025 को एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें किसी भी निजी संगठन या व्यक्ति के समूह के लिए सरकारी संपत्ति या परिसर का उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार पर आरएसएस को निशाना बनाने का आरोप लगने लगा था।

High court allowed rss to march in priyank kharges constituency on november 2

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Published On: Oct 19, 2025 | 05:11 PM

Topics:  

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  • Karnataka News
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