Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

दिल्ली दंगे में सुप्रीम सुनवाई! शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान और गुलफिशा की जमानत याचिका पर फैसला आज

Supreme Court दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में चार आरोपियों शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान और गुलफिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। चारों ने याचिका खारिज होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

  • By प्रतीक पांडेय
Updated On: Sep 12, 2025 | 09:47 AM

सुप्रीम सुनवाई; शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान और गुलफिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, फोटो- सोशल मीडिया

Follow Us
Close
Follow Us:

Delhi Riots Case: चारों अभियुक्तों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की “पूर्व-नियोजित साजिश” का हिस्सा होने का आरोप है।

इस मामले में अलग-अलग पीठें सुनवाई करेंगी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ शरजील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वहीं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ मीरान हैदर की याचिका पर विचार करेगी।

क्या है मामला

फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इस दंगे को एक सुनियोजित साजिश बताया और सीएए के विरोध प्रदर्शनों को इसका मंच बताया।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए थे। उसके बाद उन्हें यूएपीए के तहत हिरासत में लिया गया। उमर खालिद, जो जेएनयू के पूर्व छात्र हैं, पहले भी इस मामले में कई बार जमानत याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं, जिन्हें निचली अदालत और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने हाल ही में 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी का Hydrogen Bomb फटने के लिए तैयार, PM मोदी के 75वें जन्मदिन करेंगे बड़ा धमाका

क्या हैं इन पर आरोप?

गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर पर भी दंगों की साजिश में शामिल होने और हिंसा भड़काने जैसे आरोप हैं। चारों अभियुक्त फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और दो साल से अधिक समय से जेल में हैं। यह मामला केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी संवेदनशील माना जा रहा है। यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत आरोपियों की जमानत कठिन होती है। साथ ही, लंबी हिरासत, मुकदमे की धीमी प्रक्रिया और स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा जैसे विषयों पर यह केस राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया है।

Hearing on petition of omar sharjeel in supreme court after delhi high court rejected bail

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 12, 2025 | 09:47 AM

Topics:  

  • Delhi High Court
  • Supreme Court
  • Today Hindi News

सम्बंधित ख़बरें

1

अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा? SC के फैसले के बाद लोगों में उबाल क्यों है? जानिए सबकुछ

2

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी, गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट पर बड़ी कानूनी जंग!

3

Year Ender 2025: आवारा कुत्तों पर लगाम से…निठारी कांड तक, SC के वो फैसले जिससे बदली कानून की दिशा

4

उज्जैन महाकाल लोक विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बोला-तकिया मस्जिद के…

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.