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सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई स्थगित, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

National Herald Case: हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।

  • Written By: विकास कुमार उपाध्याय
Updated On: May 08, 2025 | 08:47 PM

सोनिया गांधी और राहुल गांधी, फोटो - नवभारत मीडिया आर्काइव

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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार यानी 8 मई को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नयी तारीख निर्धारित कर दी है। बता दें, अदालत ने दो मई को इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने हालांकि यह भी कहा, “क्योंकि नोटिस कथित तौर पर प्रस्तावित आरोपी 4 (सैम पित्रोदा) को वैकल्पिक ईमेल आईडी पर आज ही दिया गया है, इसलिए यह उचित है कि दलीलें सुनवाई की अगली तारीख पर सुनी जाएं।”

न्यायाधीश ने सुनवाई की तिथि 21 और 22 मई निर्धारित की है। अदालत ने कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस मामले से संबंधित कार्यवाही में शिकायतकर्ता हैं, ने अपनी उपस्थिति का उल्लेख किया है तथा कहा है कि वर्तमान शिकायत और दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत ने गत शुक्रवार को इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।

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इसके साथ ही कांग्रेस नेता पित्रोदा और सुमन दुबे, तथा यंग इंडियन’, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मामले में आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं 3 (धनशोधन) और 4 (धनशोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था।

हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था। ईडी ने कहा था कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक आपराधिक साजिश को उजागर किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेता और एक निजी कंपनी यंग इंडियन शामिल हैं।

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इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर धनशोधन में शामिल होने का आरोप है। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं और दोनों के पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

(-एजेंसी इनपुट के साथ।)

Hearing in national herald case against sonia rahul gandhi postponed now next hearing held on 21 and 22 may

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Published On: May 08, 2025 | 08:47 PM

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