Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज कोर्ट में सुनवाई

Kapil Mishra : दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Mar 20, 2025 | 08:13 AM

कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ सुनवाई

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली : जहां एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अधीनस्थ अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से बीते मंगलवार 18 मार्च को इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 19 मई की तारीख निर्धारित की। वहीं यह मामला आज 20 मार्च को अधीनस्थ अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है।

बीते 18 मार्च को जस्टीस रविंद्र डुडेजा ने सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था जिसमें इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टीस ने कहा था कि, ‘‘अधीनस्थ अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस अदालत को सुनवाई पर रोक लगाना जरूरी नहीं लगता। अधीनस्थ अदालत मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।”

देश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें

बीते मंगलवार 18 मार्च को को मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि अधिनियम की धारा 125 एक गैर-संज्ञेय अपराध है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। जेठमलानी ने तब दलील दी थी कि कथित ट्वीट का उद्देश्य न तो विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना था और न ही उस दौरान ऐसी कोई स्थिति पैदा की गई थी।

उन्होंने यह भी कहा था कि कपिल मिश्रा ने चुनाव के दौरान ट्वीट करके उन ‘‘असामाजिक और राष्ट्रविरोधी” तत्वों की आलोचना की थी, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि ट्वीट में मिश्रा यह कहना चाहते थे कि अगर कोई देश को बांटने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रवादी लोग उसे रोक देंगे।

वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा था कि ट्वीट का मकसद दो धार्मिक समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दो अदालतों के निष्कर्ष एक जैसे हैं और मिश्रा की दलीलों पर आरोप तय करने के दौरान विचार किया जा सकता है।

विदेश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें

हाई कोर्ट ने कहा था कि, ‘‘कार्यवाही जारी रहने दीजिए। मुकदमे के जारी रहने से आप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनवाई पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 19 मई की तारीख तय की जाती है। इस बीच, निचली अदालत कार्यवाही जारी रख सकती है।”

इसके बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि यदि वह आरोप तय करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है, तो उसे सत्र न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जस्टीस डुडेजा ने कहा था कि, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय निचली अदालत संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी।”

सत्र न्यायालय ने बीते 7 मार्च को मिश्रा की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उनका बयान ‘‘धर्म के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रयोग आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है।”

जानकारी दें कि, कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने बीते 23 जनवरी 2020 को ‘X’ पर पोस्ट कर दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक बयान पोस्ट किए थे। निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। सत्र अदालत ने फिर बीते 7 मार्च के अपने आदेश में कहा कि वह मजिस्ट्रेट अदालत के इस निर्णय से पूरी तरह सहमत है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है।

Hearing in court today in the code of conduct violation case against law minister kapil mishra

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Mar 20, 2025 | 08:12 AM

Topics:  

  • AAP
  • Bharatiya Janata Party
  • Kapil Mishra
  • Latest Hindi News

सम्बंधित ख़बरें

1

लखनऊ में धर्मांतरण का खेल, सैकड़ों हिंदुओं को बनाया ईसाई, जानें कैसे रचा जाता था जाल-VIDEO

2

दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पूर्व CM की बहू के साथ मारपीट, FIR दर्ज, पुलिस पर गंभीर आरोप

3

मरीज का धर्म देखकर भड़की डॉक्टर! बोलीं-इसका इलाज मैं नहीं करूंगी…’, अस्पताल में मचा बवाल

4

गांधी जयंती के मौके पर 103 माओवादियों ने छोड़ा हथियार, 49 पर 1.06 करोड़ रुपए का था इनाम

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.