रान्या राव (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)
बेंगलुरु: जहां एक तरफ सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अपना आदेश आज यानी 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज इस बाबत फिर सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले उनकी जमानत अर्जी दो बार ठुकराई भी जा चुकी है। एक बार निचली अदालत ने और दूसरी बार विशेष आर्थिक अपराध अदालत उनकी जमानत अर्जी खारिज की है।
इसके साथ ही अभियोजन पक्ष ने बीते मंगलवार को अदालत को बताया था कि रान्या ने सोने की खरीद के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने की बात स्वीकार की है।इस बाबत अभियोजन पक्ष की मानें तो, अभिनेत्री रान्या राव ने सोने की खरीद के लिए हवाला का उपयोग करने की बात स्वीकार की है, जो उनके खिलाफ मामले को मजबूत करता है। वहीं DRI ने बताया कि रान्या ने बताया है कि सोना खरीदने के लिए अनौपचारिक और अवैध वित्तीय लेन-देन का रास्ता अपनाती थीं यानी हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सोना खरीदती थी।
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सुनवाई के दौरान राव की अधिवक्ता किरण जावली ने उनकी रिहाई के लिए दलील पेश कीं, जबकि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की अधिवक्ता मधु राव ने धन के अवैध हस्तांतरण में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए। कानूनी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया है, जो न्यायिक जांच का प्रावधान करती है।
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जानकारी दें कि, पुलिस महानिदेशक (DGP) रैंक के अधिकारी के। रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या के पास से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन मार्च को दुबई से लौटते समय 12।56 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था। वहीं DRI ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2।06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2।67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। बाद में, डीजीपी रैंक के अधिकारी को कर्नाटक सरकार ने अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और सोने की तस्करी मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)