Dhruv Rathee के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

Saket Court Dhruv Rathee: दिल्ली की अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया। शिकायत विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने दर्ज कराई थी।
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ध्रुव राठीसौजन्य-IANS
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Dhruv Rathee Defamation Case: दिल्ली की अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया। शिकायत विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने शनिवार को पेश होने के देश दिए थे, लेकिन पेशी से पहले ही ध्रुव राठी लंदन चला गया। दरअसल, 2018 में ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था - बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2।

विकास पांडे ने ध्रुव राठी पर लगाया आरोप

विकास पांडे ने आरोप लगाया है कि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ गलत और झूठे आरोप लगाए है। ध्रुव राठी के इस वीडियो से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इस मामले में उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

विकास सांकृत्यायन (विकास पांडे) साकेत कोर्ट में मामला दर्ज किया था। साकेत कोर्ट द्वारा 8 साल पुराने मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी करने पर शिकायतकर्ता के वकील समक्ष शर्मा ने जानकारी दी थी, कि इस 8 साल पुराने मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ कई बार समन जारी किया गया है, लेकिन वह जानबूझकर समन की सेवा से बचता है।

नया समन जारी किया गया

हाल ही में, जब ध्रुव राठी सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए भारत आया तो विकास एक बार फिर साकेत कोर्ट गए और एक नया समन जारी किया गया था। लेकिन वे नहीं मिला क्योंकि जानकारी के अनुसार, किसी ने भी उनके आवास का दरवाजा नहीं खोला। इस मामले में आज सुनवाई की गई।

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