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CJI संजीव खन्ना का नया आदेश- जल्द सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर नहीं जाएगी सुनी, ईमेल या रजिस्ट्री में करें रिक्वेस्ट
- Written By: राहुल गोस्वामी
देश और सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कहा है कि अब किसी भी मामले में जल्द सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर नहीं सुनी जाएगी। इस बाबत CJI ने कहा जल्द सुनवाई की मांग ईमेल के माध्यम से भेजी जाए या फिर रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध किया जाए।

सीजेआई संजीव खन्ना (सोर्स-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: देश और सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कहा है कि अब किसी भी मामले में जल्द सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर नहीं सुनी जाएगी। इस बाबत CJI ने कहा जल्द सुनवाई की मांग ईमेल के माध्यम से भेजी जाए या फिर रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध करें।
मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आज कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साऱ ही उन्होंने वकीलों से इसके लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया।
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देखा जाए तो आमतौर पर वकील दिन की कार्यवाही की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका उल्लेख करते हैं।
इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने कहा, “अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा। केवल ईमेल या लिखित पर्ची/पत्र में ही होगा। बस, तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताएं।” चीफ जस्टिस ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक-केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है और कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 51वें चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना को शपथ दिलाई थी।
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जस्टिस खन्ना ने लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका का नेतृत्व करने पर अत्यधिक सम्मान महसूस होने की बात कही। चीफ जस्टिस ने बीते सोमवार को अपने पहले बयान में कहा, ‘‘न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न, फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है।”
उन्होंने कहा, ‘‘समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिह्नित करते हैं।” चीफ जस्टिस ने कहा, ‘‘हमें सौंपी गई जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमारे महान राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।”
इसके साथ ही जस्टिस खन्ना ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया जिनमें लंबित मामलों की संख्या कम करना, मुकदमेबाजी को किफायती बनाना और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता शामिल है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने अदालतों को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि चीफ जस्टिस का उद्देश्य एक आत्म-मूल्यांकन दृष्टिकोण अपनाना है जो अपने कामकाज में फीडबैक के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी हो।
इसमें यह भी कहा गया है कि, ‘‘नागरिकों के लिए फैसलों को समझने योग्य बनाना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में होगा।” आपराधिक मामलों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, न्यायमूर्ति खन्ना ने मुकदमे की अवधि को कम करने, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने और यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया कि नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रियाएं कठिन न हों। उन्होंने विवादों का प्रभावी तरीके से समाधान निकालने और समय पर न्याय प्रदान करने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। (एजेंसी इनपुट के साथ)
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