Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

आखिरकार दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, इस वजह से पसीजा कोर्ट का दिल

Delhi दंगों के मामले में जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता Umar Khalid को आखिरकार कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मानवीय आधार पर फैसला लेते हुए खालिद को अंतरिम जमानत दी।

  • By सौरभ शर्मा
Updated On: Dec 11, 2025 | 07:39 PM

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Delhi Riots Accused Umar Khalid Interim Bail: दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को आखिरकार कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मानवीय आधार पर फैसला लेते हुए खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रहे खालिद अब कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच खुशियां बांट सकेंगे। हालांकि, इस आजादी के साथ कोर्ट ने उन पर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं जिनका उन्हें सख्ती से पालन करना होगा।

उमर खालिद ने अपनी याचिका में 14 दिसंबर से रिहाई की मांग की थी, क्योंकि 27 दिसंबर को उनकी बहन का निकाह है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी है। आदेश के अनुसार, उन्हें 29 दिसंबर की शाम को वापस सरेंडर करना होगा। रिहाई के दौरान उन पर कई पाबंदियां रहेंगी। सबसे अहम शर्त यह है कि वे सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहेंगे और किसी भी तरह का कोई पोस्ट नहीं करेंगे, ताकि जांच या गवाहों पर कोई असर न पड़े।

गवाहों से दूरी और सख्त पहरा

रिहाई की शर्तों को लेकर अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उमर खालिद बाहर आने के बाद किसी भी गवाह से संपर्क नहीं साधेंगे। उन्हें सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की अनुमति होगी। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी थीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलों में कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। तुषार मेहता ने कहा कि यह एक मिथक है कि विरोध प्रदर्शन से दंगे भड़के, बल्कि सबूत बताते हैं कि यह सब पहले से तय था।

यह भी पढ़ें: 4 गर्लफ्रेंड, 3 प्रेग्नेंट और असली SDM को थप्पड़, नकली IAS की रंगीन रातों और ठगी की कहानी ने उड़ाए होश

दंगों की वो खौफनाक यादें

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद और शरजील इमाम ने सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा की पटकथा लिखी थी। इस मामले में उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। कोर्ट में व्हाट्सएप चैट और भाषणों का हवाला दिया गया था, जिसमें शरजील इमाम के चक्का जाम वाले बयान का भी जिक्र आया था। इन गंभीर आरोपों के बीच बहन की शादी के लिए मिली यह जमानत खालिद के परिवार के लिए एक बड़ी राहत है।

Delhi umar khalid gets interim bail for sister wedding court conditions delhi riots case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 11, 2025 | 07:39 PM

Topics:  

  • Latest Hindi News
  • Latest News
  • Legal News

सम्बंधित ख़बरें

1

अन्ना हजारे फिर जागे! लोकायुक्त कानून पर सरकार को दी चेतावनी, 30 जनवरी से करेंगे आमरण अनशन

2

दक्षिण कोरिया में बड़ा हादसा, लाइब्रेरी साइट पर स्टील फ्रेम ढहा, दो मजदूरों की दर्दनाक मौत

3

VIDEO: ट्रेन के AC कोच में कुत्ता लेकर चढ़ा यात्री, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, जानिए नियम

4

US मेड पिस्टल…कारतूस-मैगजीन और हथियारों का जखीरा, एक पिट्ठू बैग से दहल गया पूरा बिहार; टारगेट कौन?

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.